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मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड : सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित छात्र का दाखिला निजी स्कूल में कराने के दिए आदेश

मुजफ्फरनगर में थप्पड़ कांड में पीड़ित छात्र की पढ़ाई को लेकर कोर्ट (Muzaffarnagar slap case Supreme Court) ने सख्त रुख अपनाया है. यूपी सरकार को दाखिले से संबंधित आदेश दिए गए हैं.

कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिए हैं.
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 6, 2023, 10:18 PM IST

दिल्ली : यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के गांव खुब्बापुर में होमवर्क न करने पर शिक्षिका ने एक बच्चे को स्कूली बच्चों से थप्पड़ लगवा दिए थे. यह मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा. अब उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को यूपी सरकार से पीड़ित छात्र का दाखिला वहां के किसी निजी स्कूल में कराने के आदेश दिए. राज्य के शिक्षा विभाग ने न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ को बताया कि पीड़ित बच्चे का दाखिला सीबीएसई से संबद्ध एक निजी स्कूल में कराने पर विचार के लिए एक समिति बनाई जा रही है. विभाग के वकील ने कहा कि उसके अधिकार क्षेत्र में केवल उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध स्कूल हैं.

कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिए हैं.

न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि 'आपको किसी बच्चे के प्रवेश के लिए किसी समिति की नियुक्ति क्यों करनी पड़ रही है?, समिति क्या करेगी? अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहिए और वे स्कूल के प्राचार्य से बात करेंगे जो दाखिले पर विचार करेगा.अदालत के समक्ष ऐसा रुख मत अपनाइए. मुझे नहीं लगता कि मामले के तथ्यों को देखते हुए कोई विद्यालय नहीं करेगा. शुक्रवार तक हमें अनुपालन के बारे में जानकारी दीजिए'.

याचिकाकर्ता तुषार गांधी की ओर से वकील शादान फरासत ने कहा कि लड़के के पिता चाहते हैं कि उसका दाखिला किसी निजी सीबीएसई स्कूल में कराया जाए, लेकिन उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने शुरू में अदालत को सूचित किया कि वे उक्त बच्चे और स्कूल के अन्य छात्रों की काउंसलिंग के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के बाल मनोविज्ञानियों की सहायता लेने पर विचार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड : पुलिस ने शिक्षिका पर बढ़ाई धारा, शासन को भेजी रिपोर्ट

दिल्ली : यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के गांव खुब्बापुर में होमवर्क न करने पर शिक्षिका ने एक बच्चे को स्कूली बच्चों से थप्पड़ लगवा दिए थे. यह मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा. अब उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को यूपी सरकार से पीड़ित छात्र का दाखिला वहां के किसी निजी स्कूल में कराने के आदेश दिए. राज्य के शिक्षा विभाग ने न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ को बताया कि पीड़ित बच्चे का दाखिला सीबीएसई से संबद्ध एक निजी स्कूल में कराने पर विचार के लिए एक समिति बनाई जा रही है. विभाग के वकील ने कहा कि उसके अधिकार क्षेत्र में केवल उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध स्कूल हैं.

कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिए हैं.

न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि 'आपको किसी बच्चे के प्रवेश के लिए किसी समिति की नियुक्ति क्यों करनी पड़ रही है?, समिति क्या करेगी? अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहिए और वे स्कूल के प्राचार्य से बात करेंगे जो दाखिले पर विचार करेगा.अदालत के समक्ष ऐसा रुख मत अपनाइए. मुझे नहीं लगता कि मामले के तथ्यों को देखते हुए कोई विद्यालय नहीं करेगा. शुक्रवार तक हमें अनुपालन के बारे में जानकारी दीजिए'.

याचिकाकर्ता तुषार गांधी की ओर से वकील शादान फरासत ने कहा कि लड़के के पिता चाहते हैं कि उसका दाखिला किसी निजी सीबीएसई स्कूल में कराया जाए, लेकिन उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने शुरू में अदालत को सूचित किया कि वे उक्त बच्चे और स्कूल के अन्य छात्रों की काउंसलिंग के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के बाल मनोविज्ञानियों की सहायता लेने पर विचार कर रहे हैं.

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