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लुटियंस दिल्ली में सरकारी आवासों में पूर्व सांसदों के रुकने के प्रावधानों पर पढ़ें रिपोर्ट - नई दिल्ली सांसद मंत्री आवास

यदि कोई पूर्व सांसद बिना अनुमति के आठ महीने तक बंगले में रहना जारी रखता है, तो उसे 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा. पढ़ें, ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

mps government accommodation house committee
लुटियंस दिल्ली में सरकारी आवास में रुके हुए मिले सांसद
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Published : Aug 30, 2022, 10:47 AM IST

नई दिल्ली: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने अपने पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ 'पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन का आनंद लेने' के गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि उन्हें अपने आधिकारिक निवास 5, साउथ एवेन्यू लेन का उपयोग करने के लिए विस्तार दिया गया था. ईटीवी भारत ने राष्ट्रीय राजधानी में पॉश सरकारी आवासों में रहने के ऐसे विस्तार प्राप्त करने के मानदंडों का पता लगाने की कोशिश की.

आजाद पिछले साल फरवरी में अपनी सेवानिवृत्ति तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, वर्तमान में उनके आधिकारिक आवास के रूप में लुटियंस दिल्ली में बने रहे. आजाद का विस्तारित आवास लुटियंस दिल्ली में सरकारी आवासों में सांसदों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई के दायरे में आता है. आधिकारिक सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 को लागू किया है, ताकि सरकारी आवास से अनधिकृत रहने वालों को आसानी से और तेजी से बेदखल किया जा सके.

लुटियंस दिल्ली में सांसदों और मंत्रियों के लिए इस तरह के आवास फैले हुए हैं. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के तहत संपदा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आम तौर पर, सांसदों को सरकारी आवास में रहने के लिए विशेष अनुमति (शर्तों के आधार पर) मिलती है. उनके आवास को पांच महीने तक बढ़ाया जा सकता है.' सांसदों और मंत्रियों की सरकारी आवास प्रक्रिया के साथ.

हालांकि, अधिकारी ने कहा कि यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों की हाउस कमेटी है जो इस तरह के आवास के विस्तार पर अंतिम निर्णय लेती है. अधिकारी ने आगे विस्तार से बताया, 'हमें हाउस कमेटी से सिफारिशें मिलने के बाद हम सांसदों और मंत्रियों को सरकारी क्वार्टर आवंटित करने का प्रयास करते हैं.' हालांकि, नियमों के अनुसार, सांसद या मंत्री जो अधिक समय तक रुकेंगे, उन्हें भारी जुर्माना देना होगा.

अगर वे आठ महीने से अधिक समय तक टाइप VIII बंगलों में रहते हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा. एक सरकारी सर्कुलर के मुताबिक पहले महीने में 2.15 लाख रुपये का जुर्माना या लाइसेंस फीस का 55 फीसदी भुगतान करना होगा. यदि कोई पूर्व सांसद बिना अनुमति के आठ महीने बंगले में रहना जारी रखता है, तो संबंधित सांसद को आठ महीने के लिए 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा, राष्ट्रीय राजधानी में पॉश निजी संपत्तियों के समान दर से लिया जाता है. हालांकि, कई मामलों में नियमों को हकीकत में लागू नहीं किया जाता है.

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा है कि कुछ मामलों में सरकार लोगों द्वारा बंगलों के निरंतर कब्जे को नियमित करती है. वह आजाद के आवास विस्तार की बात कर रहे थे. असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में हाउस कमेटी के सदस्य भुवनेश्वर कलिता से संपर्क करने पर उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि केंद्र सरकार ने सरकारी आवासों में तय अवधि के बाद भी इनमें रह रहे सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

कलिता ने कहा, 'यह एक सच्चाई है कि कई सांसद सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में अधिक समय तक रुकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए.' केंद्रीय मंत्रियों को लुटियंस दिल्ली में विशेष और टाइप VII और VIII बंगले उपलब्ध कराए जाते हैं. टाइप VII बंगलों में चार बेडरूम और टाइप VIII बंगले में पांच बेडरूम हैं. दोनों में सर्वेंट क्वार्टर, लॉन और एक गैरेज है.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर, जल्द करेंगे फैसला

संपदा निदेशालय के अधिकारी ने कहा, 'कुछ मामलों में जब हाउस कमेटी किसी मंत्री को एक विशेष बंगला प्रदान करती है और उस विशेष समय में बंगले नवीनीकरण के अधीन होते हैं, तो हम उन्हें इसी तरह की सुविधाओं वाले अन्य बंगले प्रदान करते हैं.' पिछले चार-पांच महीनों में संपदा निदेशालय ने कई बेदखली की है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के परिवार को बेदखल करने से व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुईं.
इसी अवधि के दौरान कई अन्य सांसदों और पूर्व मंत्रियों को भी निकाला गया.

नई दिल्ली: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने अपने पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ 'पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन का आनंद लेने' के गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि उन्हें अपने आधिकारिक निवास 5, साउथ एवेन्यू लेन का उपयोग करने के लिए विस्तार दिया गया था. ईटीवी भारत ने राष्ट्रीय राजधानी में पॉश सरकारी आवासों में रहने के ऐसे विस्तार प्राप्त करने के मानदंडों का पता लगाने की कोशिश की.

आजाद पिछले साल फरवरी में अपनी सेवानिवृत्ति तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, वर्तमान में उनके आधिकारिक आवास के रूप में लुटियंस दिल्ली में बने रहे. आजाद का विस्तारित आवास लुटियंस दिल्ली में सरकारी आवासों में सांसदों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई के दायरे में आता है. आधिकारिक सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 को लागू किया है, ताकि सरकारी आवास से अनधिकृत रहने वालों को आसानी से और तेजी से बेदखल किया जा सके.

लुटियंस दिल्ली में सांसदों और मंत्रियों के लिए इस तरह के आवास फैले हुए हैं. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के तहत संपदा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आम तौर पर, सांसदों को सरकारी आवास में रहने के लिए विशेष अनुमति (शर्तों के आधार पर) मिलती है. उनके आवास को पांच महीने तक बढ़ाया जा सकता है.' सांसदों और मंत्रियों की सरकारी आवास प्रक्रिया के साथ.

हालांकि, अधिकारी ने कहा कि यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों की हाउस कमेटी है जो इस तरह के आवास के विस्तार पर अंतिम निर्णय लेती है. अधिकारी ने आगे विस्तार से बताया, 'हमें हाउस कमेटी से सिफारिशें मिलने के बाद हम सांसदों और मंत्रियों को सरकारी क्वार्टर आवंटित करने का प्रयास करते हैं.' हालांकि, नियमों के अनुसार, सांसद या मंत्री जो अधिक समय तक रुकेंगे, उन्हें भारी जुर्माना देना होगा.

अगर वे आठ महीने से अधिक समय तक टाइप VIII बंगलों में रहते हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा. एक सरकारी सर्कुलर के मुताबिक पहले महीने में 2.15 लाख रुपये का जुर्माना या लाइसेंस फीस का 55 फीसदी भुगतान करना होगा. यदि कोई पूर्व सांसद बिना अनुमति के आठ महीने बंगले में रहना जारी रखता है, तो संबंधित सांसद को आठ महीने के लिए 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा, राष्ट्रीय राजधानी में पॉश निजी संपत्तियों के समान दर से लिया जाता है. हालांकि, कई मामलों में नियमों को हकीकत में लागू नहीं किया जाता है.

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा है कि कुछ मामलों में सरकार लोगों द्वारा बंगलों के निरंतर कब्जे को नियमित करती है. वह आजाद के आवास विस्तार की बात कर रहे थे. असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में हाउस कमेटी के सदस्य भुवनेश्वर कलिता से संपर्क करने पर उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि केंद्र सरकार ने सरकारी आवासों में तय अवधि के बाद भी इनमें रह रहे सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

कलिता ने कहा, 'यह एक सच्चाई है कि कई सांसद सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में अधिक समय तक रुकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए.' केंद्रीय मंत्रियों को लुटियंस दिल्ली में विशेष और टाइप VII और VIII बंगले उपलब्ध कराए जाते हैं. टाइप VII बंगलों में चार बेडरूम और टाइप VIII बंगले में पांच बेडरूम हैं. दोनों में सर्वेंट क्वार्टर, लॉन और एक गैरेज है.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर, जल्द करेंगे फैसला

संपदा निदेशालय के अधिकारी ने कहा, 'कुछ मामलों में जब हाउस कमेटी किसी मंत्री को एक विशेष बंगला प्रदान करती है और उस विशेष समय में बंगले नवीनीकरण के अधीन होते हैं, तो हम उन्हें इसी तरह की सुविधाओं वाले अन्य बंगले प्रदान करते हैं.' पिछले चार-पांच महीनों में संपदा निदेशालय ने कई बेदखली की है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के परिवार को बेदखल करने से व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुईं.
इसी अवधि के दौरान कई अन्य सांसदों और पूर्व मंत्रियों को भी निकाला गया.

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