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मध्य प्रदेश सरकार के बुलडोजर अभियान के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे मौलवी

मध्य प्रदेश में रामनवमी पर 10 अप्रैल को खरगोन और बड़वानी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद सरकार द्वारा चलाये जा रहे बुलडोजर अभियान पर मौलवियों ने सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि बिना जांच के सरकार की ये कार्रवाई समुदाय विशेष को निशाना बना रही है और वे इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाएंगे. (MP government bulldozer campaign)

MP Muslim cleric High Court against MP govt
मध्य प्रदेश सरकार के बुलडोजर अभियान के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे मौलवी
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Published : Apr 17, 2022, 12:05 PM IST

Updated : Apr 17, 2022, 12:12 PM IST

भोपाल: भोपाल में मुस्लिम मौलवियों के एक समूह ने खरगोन और बड़वानी जिलों में हालिया सांप्रदायिक हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर अभियान के खिलाफ शनिवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया. शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में मौलवियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कई मुस्लिम परिवारों को बेघर कर दिया और उन्हें इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर किया.

बिना जांच के समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा: मौलवियों ने भाजपा नीत राज्य सरकार पर पक्षपात करने और हिंसा के मामलों में बिना किसी पूर्व जांच के समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि कई परिवारों के घर ध्वस्त कर दिए गए, हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य हिंसा में शामिल नहीं था. जब प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत घर बनाया गया था, तो सरकार किसी के घर को कैसे ध्वस्त कर सकती है. उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पूछा कि जिला प्रशासन ने खरगोन में पीएमएवाई के तहत बने एक घर को बुलडोजर से ढहा दिया.

सवालों में मामा का बुलडोजर
सवालों में मामा का बुलडोजर

बुलडोजर अभियान एक तरफा अभियान: नदवी ने कहा, 'हमने हाईकोर्ट में सरकार के बुलडोजर अभियान का विरोध करने का फैसला किया है. हमने आपस में इस मुद्दे पर चर्चा की है और हम निश्चित रूप से इस एक तरफा अभियान के खिलाफ अदालत का रुख करने जा रहे हैं.' 10 अप्रैल को सांप्रदायिक झड़पों के एक दिन बाद खरगोन और बड़वानी जिलों में विध्वंस अभियान शुरू किया गया था. राज्य सरकार ने कहा कि बुलडोजर अभियान अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किया गया था.

(आईएएनएस)

भोपाल: भोपाल में मुस्लिम मौलवियों के एक समूह ने खरगोन और बड़वानी जिलों में हालिया सांप्रदायिक हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर अभियान के खिलाफ शनिवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया. शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में मौलवियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कई मुस्लिम परिवारों को बेघर कर दिया और उन्हें इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर किया.

बिना जांच के समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा: मौलवियों ने भाजपा नीत राज्य सरकार पर पक्षपात करने और हिंसा के मामलों में बिना किसी पूर्व जांच के समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि कई परिवारों के घर ध्वस्त कर दिए गए, हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य हिंसा में शामिल नहीं था. जब प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत घर बनाया गया था, तो सरकार किसी के घर को कैसे ध्वस्त कर सकती है. उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पूछा कि जिला प्रशासन ने खरगोन में पीएमएवाई के तहत बने एक घर को बुलडोजर से ढहा दिया.

सवालों में मामा का बुलडोजर
सवालों में मामा का बुलडोजर

बुलडोजर अभियान एक तरफा अभियान: नदवी ने कहा, 'हमने हाईकोर्ट में सरकार के बुलडोजर अभियान का विरोध करने का फैसला किया है. हमने आपस में इस मुद्दे पर चर्चा की है और हम निश्चित रूप से इस एक तरफा अभियान के खिलाफ अदालत का रुख करने जा रहे हैं.' 10 अप्रैल को सांप्रदायिक झड़पों के एक दिन बाद खरगोन और बड़वानी जिलों में विध्वंस अभियान शुरू किया गया था. राज्य सरकार ने कहा कि बुलडोजर अभियान अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किया गया था.

(आईएएनएस)

Last Updated : Apr 17, 2022, 12:12 PM IST
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