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गैंगेस्टर एक्ट के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी पर एमपी एमएलए कोर्ट अब 13 जून को सुनाएगी फैसला

गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट से मुख्तार अंसारी को गैंगेस्टर के दो मामलों में 10-10 साल की सजा हो चुकी है. वहीं हत्या के प्रयास के एक मामले में इसी कोर्ट से मुख्तार को बरी भी किया जा चुका है.

गैंगेस्टर एक्ट में मुख्तार पर 13 जून को आएगा फैसला.
गैंगेस्टर एक्ट में मुख्तार पर 13 जून को आएगा फैसला.
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Published : May 20, 2023, 1:02 PM IST

Updated : May 20, 2023, 2:38 PM IST

गैंगेस्टर एक्ट में मुख्तार पर 13 जून को आएगा फैसला.

गाजीपुर : एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के मामले में 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा. यह मामला साल 2009 में हुई वारदात से जुड़ा है. इस दौरान कपिल देव सिंह और मीर हसन की हत्या कर दी गई थी. इन वारदातों के आधार पर मुख्तार के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर कर दी.

एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि करंडा के सुआपुर में कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी. वारदात के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में था. पुलिस ने 2010 में वारदात के बाद गैंग चार्ट बनाया था. इसमें कपिलदेव के अलावा मुहम्मदाबाद में हुए मीर हसन हत्याकांड को भी आधार बनाया गया. कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी 120 बी के तहत आरोपी है. हालांकि मूल केस में मुख्तार अंसारी बरी है.

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि आज एमपी-एमएलए कोर्ट से गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आने वाला फैसला टल गया है. अब 13 जून को फैसला आएगा. उन्होंने बताया कि 14 साल पहले 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और 2009 में ही मीर हसन के ऊपर जानलेवा हमले के आधार पर मुख्तार के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था. यह केस गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज हुआ था. बीते 6 मई को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है. मामले में कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की थी. लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से लगातार जेल में बंद है. जेल में बंद रहने के दौरान ये मामला दर्ज हुआ था.

मुख्तार को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 के बीच 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. 22 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहली सजा सुनाई थी. मुख्तार को लखनऊ में तैनात रह चुके जेलर के साथ मारपीट व धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा 23 सितंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई थी. वहीं पूर्व में गाजीपुर के एडिशनल एसपी पर भी हमला करने का आरोप है.

यह भी पढ़ें : मुख्तार अंसारी के खास शूटर अंगद राय की 7 करोड़ 17 लाख की संपत्ति कुर्क

गैंगेस्टर एक्ट में मुख्तार पर 13 जून को आएगा फैसला.

गाजीपुर : एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के मामले में 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा. यह मामला साल 2009 में हुई वारदात से जुड़ा है. इस दौरान कपिल देव सिंह और मीर हसन की हत्या कर दी गई थी. इन वारदातों के आधार पर मुख्तार के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर कर दी.

एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि करंडा के सुआपुर में कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी. वारदात के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में था. पुलिस ने 2010 में वारदात के बाद गैंग चार्ट बनाया था. इसमें कपिलदेव के अलावा मुहम्मदाबाद में हुए मीर हसन हत्याकांड को भी आधार बनाया गया. कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी 120 बी के तहत आरोपी है. हालांकि मूल केस में मुख्तार अंसारी बरी है.

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि आज एमपी-एमएलए कोर्ट से गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आने वाला फैसला टल गया है. अब 13 जून को फैसला आएगा. उन्होंने बताया कि 14 साल पहले 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और 2009 में ही मीर हसन के ऊपर जानलेवा हमले के आधार पर मुख्तार के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था. यह केस गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज हुआ था. बीते 6 मई को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है. मामले में कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की थी. लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से लगातार जेल में बंद है. जेल में बंद रहने के दौरान ये मामला दर्ज हुआ था.

मुख्तार को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 के बीच 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. 22 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहली सजा सुनाई थी. मुख्तार को लखनऊ में तैनात रह चुके जेलर के साथ मारपीट व धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा 23 सितंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई थी. वहीं पूर्व में गाजीपुर के एडिशनल एसपी पर भी हमला करने का आरोप है.

यह भी पढ़ें : मुख्तार अंसारी के खास शूटर अंगद राय की 7 करोड़ 17 लाख की संपत्ति कुर्क

Last Updated : May 20, 2023, 2:38 PM IST
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