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जुड़वा नाबालिगाें से बलात्कार, दाेषी पीड़िता की मां समेत पांच काे उम्रकैद - जुड़वां लड़कियों के बलात्कार

साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश (Cyberabad Metropolitan Sessions Judge) ने नौ साल की जुड़वां लड़कियों से बलात्कार मामले में फैसला सुनाया है.

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Published : Aug 17, 2021, 1:23 PM IST

हैदराबाद : साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश (Cyberabad Metropolitan Sessions Judge) ने नौ साल की जुड़वां लड़कियों से बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया है.

लड़कियों की मां की मदद से नौ लाेगाें ने बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों में लड़कियों का एक रिश्तेदार है, साथ ही तीन अन्य लड़के और पांच अन्य लोग शामिल थे.

अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और पहले आरोपी को 35,000 रुपये और अन्य तीन को 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

अपराध में मदद करने की दाेषी पाई गई लड़की की मां को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. मामले का खुलासा लोक अभियोजक कोंगारा राजिरेड्डी (Public Prosecutor Kongara Rajireddy) ने जिला अदालतों के परिसर में किया.

बताया जा रहा है कि लड़कियाें की मां (35) मायलारदेवपल्ली थाना क्षेत्र (Mylardevpalli police station) में रहती है और एक निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम करती है.

2016 में चादरघाट के सैयद जफर (45), घनसीबाजार के प्रदीप अग्रवाल (40), राजेंद्रनगर के संतोष कुमार (29) और कटेदन के राहुल मंडल (25) और एक स्थानीय प्लास्टिक कंपनी के सुपरवाइजर ने लड़कियों की मां से दोस्ती बढ़ाई और उसकी मदद से बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया. लड़कियों के रिश्तेदार लड़के और तीन अन्य लड़कों ने भी जुड़वा बच्चियाें के साथ बलात्कार किया.

रंगारेड्डी जिला बाल कल्याण समिति के निर्देश पर जिला बाल कल्याण अधिकारी द्वारा मायलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

लड़कियों की मां समेत चारों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया. एक अन्य आरोपी प्लास्टिक कंपनी का सुपरवाइजर फरार हो गया. अदालत में पांचों के खिलाफ व्यापक सबूतों के साथ अभियोग दायर किया गया था. मामले की सुनवाई कर रहे साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन सेशन जज सुरेश ने सोमवार को आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई. रंगारेड्डी जिला किशोर न्याय बोर्ड आरोपी लड़कों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहा है.

इसे भी पढ़ें : बिहार : 8 साल की बच्ची से रेप के बाद निर्मम हत्या, हैवानों ने आंख भी निकाली

हैदराबाद : साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश (Cyberabad Metropolitan Sessions Judge) ने नौ साल की जुड़वां लड़कियों से बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया है.

लड़कियों की मां की मदद से नौ लाेगाें ने बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों में लड़कियों का एक रिश्तेदार है, साथ ही तीन अन्य लड़के और पांच अन्य लोग शामिल थे.

अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और पहले आरोपी को 35,000 रुपये और अन्य तीन को 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

अपराध में मदद करने की दाेषी पाई गई लड़की की मां को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. मामले का खुलासा लोक अभियोजक कोंगारा राजिरेड्डी (Public Prosecutor Kongara Rajireddy) ने जिला अदालतों के परिसर में किया.

बताया जा रहा है कि लड़कियाें की मां (35) मायलारदेवपल्ली थाना क्षेत्र (Mylardevpalli police station) में रहती है और एक निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम करती है.

2016 में चादरघाट के सैयद जफर (45), घनसीबाजार के प्रदीप अग्रवाल (40), राजेंद्रनगर के संतोष कुमार (29) और कटेदन के राहुल मंडल (25) और एक स्थानीय प्लास्टिक कंपनी के सुपरवाइजर ने लड़कियों की मां से दोस्ती बढ़ाई और उसकी मदद से बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया. लड़कियों के रिश्तेदार लड़के और तीन अन्य लड़कों ने भी जुड़वा बच्चियाें के साथ बलात्कार किया.

रंगारेड्डी जिला बाल कल्याण समिति के निर्देश पर जिला बाल कल्याण अधिकारी द्वारा मायलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

लड़कियों की मां समेत चारों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया. एक अन्य आरोपी प्लास्टिक कंपनी का सुपरवाइजर फरार हो गया. अदालत में पांचों के खिलाफ व्यापक सबूतों के साथ अभियोग दायर किया गया था. मामले की सुनवाई कर रहे साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन सेशन जज सुरेश ने सोमवार को आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई. रंगारेड्डी जिला किशोर न्याय बोर्ड आरोपी लड़कों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहा है.

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