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एमपी : नाबालिग को बिहार से बेचने वाली मौसी और खरीदने वाला आरोपी सलाखों के पीछे

एक नाबालिग को शादी के नाम पर बिहार में एक लाख रुपये में बेचा गया. मध्य प्रदेश लाई गई लड़की को चाइल्ड हेल्प लाइन और महिला बाल विकास विभाग की मदद से छुड़ाया गया. लड़की का सौदा करने वाली मौसी और खरीदने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बिहार की लड़की का मध्य प्रदेश में सौदा
बिहार की लड़की का मध्य प्रदेश में सौदा
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Published : Feb 7, 2021, 5:35 PM IST

मुरैना : बिहार के सहरसा से एक नाबालिग को शादी के लिए खरीदा गया. सौदा लड़की की मौसी ने किया. लड़की मध्य प्रदेश के मुरैना लाई गई. आरोप है कि वहां उससे कई बार दुष्कर्म किया गया. 30 जनवरी को चाइल्ड हेल्प लाइन और महिला बाल विकास विभाग की मदद से बच्ची को आरोपी भोला जैन के चुंगल से मुक्त कराया गया.

मामले में अम्बाह थाना क्षेत्र के बाजार में रहने वाले भोला जैन, भोलानाथ की मां और सौदा करने वाली लड़की की मौसी इंदु प्रजापति के खिलाफ पास्को एक्ट, दुष्कर्म, दुष्कर्म में मदद करने और घर में बंधक बनाकर शारीरिक शोषण करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

आरोपी भोला जैन और इंदु प्रजापति फरार हो गए थे. तीन दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अम्बाह न्यायालय में पेश किया. इंदु प्रजापति को जेल भेजा गया है. वहीं मुख्य आरोपी भोला जैन को न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है.

पढ़ें- मुंबई : पॉर्न फिल्म बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

गौरतलब है कि बच्ची ने पुलिस को बताया था कि 15 दिन पहले उसकी मौसी इंदू प्रजापति भोला जैन को लेकर घर पहुंची थी. इंदू प्रजापति और भोला जैन ने ईंट भट्टा पर मजदूरी करने वाले उसके पिता को एक लाख रुपए दिए और आरोपी भोला जैन ने गांव के घर में ही शादी रचा ली. उसके बाद भोला जैन उसे अपने घर मुरैना के अम्बाह ले आया. जहां 12 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया.

मुरैना : बिहार के सहरसा से एक नाबालिग को शादी के लिए खरीदा गया. सौदा लड़की की मौसी ने किया. लड़की मध्य प्रदेश के मुरैना लाई गई. आरोप है कि वहां उससे कई बार दुष्कर्म किया गया. 30 जनवरी को चाइल्ड हेल्प लाइन और महिला बाल विकास विभाग की मदद से बच्ची को आरोपी भोला जैन के चुंगल से मुक्त कराया गया.

मामले में अम्बाह थाना क्षेत्र के बाजार में रहने वाले भोला जैन, भोलानाथ की मां और सौदा करने वाली लड़की की मौसी इंदु प्रजापति के खिलाफ पास्को एक्ट, दुष्कर्म, दुष्कर्म में मदद करने और घर में बंधक बनाकर शारीरिक शोषण करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

आरोपी भोला जैन और इंदु प्रजापति फरार हो गए थे. तीन दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अम्बाह न्यायालय में पेश किया. इंदु प्रजापति को जेल भेजा गया है. वहीं मुख्य आरोपी भोला जैन को न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है.

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गौरतलब है कि बच्ची ने पुलिस को बताया था कि 15 दिन पहले उसकी मौसी इंदू प्रजापति भोला जैन को लेकर घर पहुंची थी. इंदू प्रजापति और भोला जैन ने ईंट भट्टा पर मजदूरी करने वाले उसके पिता को एक लाख रुपए दिए और आरोपी भोला जैन ने गांव के घर में ही शादी रचा ली. उसके बाद भोला जैन उसे अपने घर मुरैना के अम्बाह ले आया. जहां 12 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया.

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