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मोरबी ब्रिज हादसा : 8 आरोपियों ने गुजरात हाईकोर्ट से जमानत याचिका वापस ली

मोरबी ब्रिज हादसा के आठ आरोपियों ने गुजरात हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति समीर दवे ने सुनवाई के दौरान आवेदनों को खारिज करने के लिए झुकाव दिखाया. जिसके बाद आरोपियों के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए.

Morbi bridge tragedy
प्रतिकात्मक तस्वीर
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Published : Jan 4, 2023, 1:25 PM IST

अहमदाबाद: मोरबी पुल त्रासदी के लिए गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों ने गुजरात उच्च न्यायालय से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. मंगलवार के दौरान न्यायमूर्ति समीर दवे ने उनके आवेदनों को खारिज करने के लिए झुकाव दिखाया. क्योंकि जांच चल रही है और आरोप पत्र अभी तक दायर नहीं किया गया है. ओरेवा ग्रुप की अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के मैनेजर दिनेश दवे और दीपक पारेख, टिकट क्लर्क और सुरक्षा गार्ड मादेव सोलंकी, मनसुख टोपिया, अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहान और देवप्रकाश सॉल्यूशंस के मालिक देवांग परमार और प्रकाश परमार, जिन्हें पुल की मरम्मत के लिए सब-कॉन्ट्रैक्ट किया गया था.

पढ़ें: त्रिपुरा के पूर्व CM बिप्लब देब के घर पर हमला, आगजनी और वाहनों में तोड़फोड़

मोरबी की एक अदालत द्वारा पिछले महीने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इन लोगों पर गैर इरादतन हत्या, लोगों के जीवन को खतरे में डालने और लापरवाही से काम करने और उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 304, 308, 336, 337 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मोरबी सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी और 56 घायल हो गए थे.

पढ़ें: केरल HC ने केंद्र से कृत्रिम गर्भाधान की आयु सीमा पर पुनर्विचार करने को कहा

सोमवार को, उनके अधिवक्ताओं ने अदालत से इन आरोपी व्यक्तियों की भूमिकाओं पर गौर करने का अनुरोध किया और तर्क दिया कि अधिकांश ओरेवा समूह के लिए काम कर रहे थे और उन्हें पुल के रखरखाव के समझौते और मरम्मत और रखरखाव के लिए किये गए अनुबंध से कोई लेना-देना नहीं था. मामले की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति दवे ने चार्जशीट लंबित होने वाली याचिकाओं को खारिज करने के लिए अपना झुकाव व्यक्त किया. जिसे समझते हुए वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि चार्जशीट दायर होने के बाद उन्हें नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ उन्हें जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए.

पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी 'परीक्षा पे चर्चा' के तहत 27 जनवरी को छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों से करेंगे संवाद

अहमदाबाद: मोरबी पुल त्रासदी के लिए गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों ने गुजरात उच्च न्यायालय से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. मंगलवार के दौरान न्यायमूर्ति समीर दवे ने उनके आवेदनों को खारिज करने के लिए झुकाव दिखाया. क्योंकि जांच चल रही है और आरोप पत्र अभी तक दायर नहीं किया गया है. ओरेवा ग्रुप की अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के मैनेजर दिनेश दवे और दीपक पारेख, टिकट क्लर्क और सुरक्षा गार्ड मादेव सोलंकी, मनसुख टोपिया, अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहान और देवप्रकाश सॉल्यूशंस के मालिक देवांग परमार और प्रकाश परमार, जिन्हें पुल की मरम्मत के लिए सब-कॉन्ट्रैक्ट किया गया था.

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मोरबी की एक अदालत द्वारा पिछले महीने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इन लोगों पर गैर इरादतन हत्या, लोगों के जीवन को खतरे में डालने और लापरवाही से काम करने और उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 304, 308, 336, 337 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मोरबी सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी और 56 घायल हो गए थे.

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सोमवार को, उनके अधिवक्ताओं ने अदालत से इन आरोपी व्यक्तियों की भूमिकाओं पर गौर करने का अनुरोध किया और तर्क दिया कि अधिकांश ओरेवा समूह के लिए काम कर रहे थे और उन्हें पुल के रखरखाव के समझौते और मरम्मत और रखरखाव के लिए किये गए अनुबंध से कोई लेना-देना नहीं था. मामले की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति दवे ने चार्जशीट लंबित होने वाली याचिकाओं को खारिज करने के लिए अपना झुकाव व्यक्त किया. जिसे समझते हुए वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि चार्जशीट दायर होने के बाद उन्हें नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ उन्हें जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए.

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