रामगढ़: गोला गोलीकांड (Gola firing case) की दोषी कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित 13 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई (MLA Mamta Devi sentenced to five years). विधायक ममता देवी समेत सभी दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट में सजा का फैसला हुआ. दिनभर हजारीबाग कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल देखने को मिला विधायक ममता देवी के परिजन बच्चे सहित कोर्ट परिसर में मौजूद रहे. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. कोर्ट की पूरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सभी को सजा सुनाई गई.
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रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी को अलग-अलग धाराओ में 5 साल की सजा हुई. ममता देवी को धारा 148 में दो साल, 332 में दो साल, 333 में दो साल और 307 में पांच साल मिली है. जिसके कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी. अब रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा. विधायक ममता देवी को सजा के बाद कार्यकर्ता काफी दुखी दिख रहे थे. विधायक के समर्थक और परिजन कोर्ट पहुंचे थे. परिजन ममता देवी के दूधमुहे बच्चे के साथ कोर्ट पहुंचे थे. इसे देखकर सभी की आंखें नम हो रही थी.
12 दिसंबर को ही होनी थी सजा: गोला गोलीकांड में दोषी विधायक ममता देवी की सजा को लेकर सोमवार को सुनवाई होने वाली थी लेकिन, यह मंगलवार तक के लिए टल गई थी. बार एसोसिएशन हजारीबाग के अधिवक्ता असमंज विश्वास के निधन होने की वजह से सोमवार को सभी न्यायिक कार्य बाधित हो गए थे. इसी वजह से विधायक ममता देवी के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हुई.
2016 में हुआ था यह चर्चित गोलीकांड: रामगढ़ के गोला में साल 2016 में गोली कांड हुआ था. रजरप्पा थाना में 79/2016 दर्ज हुआ था. उस मामले में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी. सभी 13 को कोर्ट ने 8 दिसंबर को दोषी करार दिया, जिसमें रामगढ़ विधायक ममता देवी भी शामिल हैं. सभी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341 और 307 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के दोषी करार दिया गया है. फिलहाल सभी दोषी सेंट्रल जेल हजारीबाग में हैं.