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मेवात : 16 की उम्र में दूसरी शादी कर नाबालिग ने मांगी सुरक्षा, कोर्ट ने दिए काउंसलिंग के आदेश

यह पूरा मामला हरियाणा के मेवात जिले का है. मुस्लिम जोड़े ने सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि उन्होंने घरवालों के खिलाफ जाकर शादी की है और उन्हें जान का खतरा है. नाबालिग लड़की ने कोर्ट में कहा कि उसने 16 साल की उम्र में दूसरी शादी की है, इसलिए उसको सुरक्षा दी जाए.

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Published : Jun 2, 2021, 10:33 PM IST

मेवात : पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने एक मामले में 16 साल की उम्र में दूसरी शादी कर सुरक्षा की मांग करने वाली लड़की की काउंसलिंग के आदेश जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने लड़की के नाबालिग उम्र (16) में दूसरी शादी करने को अवैध बताकर नव-विवाहित जोड़े को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.

यह पूरा मामला हरियाणा जिला मेवात (Mewat) का है. इस मुस्लिम जोड़े (Muslim Couple) ने सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि उन्होंने घरवालों के खिलाफ जाकर शादी की है और उन्हें उनकी जान का खतरा है. नाबालिग लड़की ने कोर्ट में कहा कि उसने 16 साल की उम्र में दूसरी शादी की है, इसलिए उसको सुरक्षा दी जाए.

इधर, हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए लड़की के नाबालिग होने के चलते उसकी काउंसलिंग कराने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने मेवात पुलिस को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं.

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कोर्ट ने कहा कि यह बाद में तय किया जाएगा कि यह शादी मान्य है या अमान्य. हाई कोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार (Haryana Government) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

मेवात : पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने एक मामले में 16 साल की उम्र में दूसरी शादी कर सुरक्षा की मांग करने वाली लड़की की काउंसलिंग के आदेश जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने लड़की के नाबालिग उम्र (16) में दूसरी शादी करने को अवैध बताकर नव-विवाहित जोड़े को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.

यह पूरा मामला हरियाणा जिला मेवात (Mewat) का है. इस मुस्लिम जोड़े (Muslim Couple) ने सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि उन्होंने घरवालों के खिलाफ जाकर शादी की है और उन्हें उनकी जान का खतरा है. नाबालिग लड़की ने कोर्ट में कहा कि उसने 16 साल की उम्र में दूसरी शादी की है, इसलिए उसको सुरक्षा दी जाए.

इधर, हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए लड़की के नाबालिग होने के चलते उसकी काउंसलिंग कराने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने मेवात पुलिस को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं.

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कोर्ट ने कहा कि यह बाद में तय किया जाएगा कि यह शादी मान्य है या अमान्य. हाई कोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार (Haryana Government) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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