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जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं: राय

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Published : Jul 27, 2022, 7:42 PM IST

जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है. हालांकि राज्य में संवैधानिक परिवर्तन किए जाने के बाद इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था. उक्त जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) ने राज्यसभा में दी.

Rajya Sabha
राज्यसभा

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) ने राज्यसभा में बुधवार को स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर में फिलहाल इंटरनेट सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है. जम्मू कश्मीर में पांच अगस्त 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि हालांकि, इंटरनेट सेवाओं को क्रमबद्ध तरीके से बहाल किया गया था.

उन्होंने कहा कि एक कानून लागू करने वाली एजेंसी के रूप में, पुलिस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रतिकूल ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है. उन्होंने आगे कहा कि चालू वर्ष के दौरान, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा रिपोर्ट के अनुसार मीडिया संगठनों से जुड़े दो व्यक्तियों को जन सुरक्षा अधिनियम ( Public Safety Act) के तहत हिरासत में लिया गया है.

एक अन्य जवाब में राय ने कहा कि इस साल जुलाई में पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक आई बाढ़ के कारण 15 लोगों की जान गई है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसी के लापता होने की सूचना नहीं है.

ये भी पढ़ें - 6,514 कश्मीरी पंडित अब भी रह रहे हैं घाटी में: सरकार

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) ने राज्यसभा में बुधवार को स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर में फिलहाल इंटरनेट सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है. जम्मू कश्मीर में पांच अगस्त 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि हालांकि, इंटरनेट सेवाओं को क्रमबद्ध तरीके से बहाल किया गया था.

उन्होंने कहा कि एक कानून लागू करने वाली एजेंसी के रूप में, पुलिस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रतिकूल ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है. उन्होंने आगे कहा कि चालू वर्ष के दौरान, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा रिपोर्ट के अनुसार मीडिया संगठनों से जुड़े दो व्यक्तियों को जन सुरक्षा अधिनियम ( Public Safety Act) के तहत हिरासत में लिया गया है.

एक अन्य जवाब में राय ने कहा कि इस साल जुलाई में पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक आई बाढ़ के कारण 15 लोगों की जान गई है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसी के लापता होने की सूचना नहीं है.

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