मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और जन्मभूमि परिसर से अतिक्रमण हटाने के लिए दायर याचिका पर आज मथुरा जिला न्यायालय में आज सुनवाई हुई. इस दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष में एक घंटे बहस हुई. जिसमें शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता की आपत्ति के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा. देर शाम तक अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है. 25 सितंबर को कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने जन्मभूमि परिसर के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर दायर की थी. जिस पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई.
श्रीकृष्ण जन्म भूमि का मालिकाना हक
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है, इसमें 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि, लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री सहित पांच अधिवक्ताओं ने 25 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी.