नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पांच अप्रैल तक जेल भेज दिया. इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया की मांग पर उन्हें जेल में किताबें पढ़ने की भी अनुमति दे दी. यानी अब वह अपनी पसंद की किताबें जेल में पढ़ सकेंगे. ED ने दोपहर दो बजे विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल की कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया.
16 मार्च को दोबारा मिली थी रिमांडः सिसोदिया को 16 मार्च को कोर्ट ने ईडी की मांग पर पांच दिन के लिए दोबारा रिमांड पर भेजा था. इससे पहले 10 मार्च को भी सात दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया था. सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. ऐसे में सिसोदिया को कोर्ट से तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. दो दिन पहले ही कोर्ट ने सीबीआई वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई थी. इसके अनुसार तीन अप्रैल तक सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा.
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#WATCH | ED brought Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia to Rouse Avenue Court after the end of the remand period in a money laundering case pertaining to alleged irregularities in the framing and implementation of the excise policy of GNCTD. pic.twitter.com/QMXwkHXGWb
— ANI (@ANI) March 22, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) March 22, 2023#WATCH | ED brought Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia to Rouse Avenue Court after the end of the remand period in a money laundering case pertaining to alleged irregularities in the framing and implementation of the excise policy of GNCTD. pic.twitter.com/QMXwkHXGWb
— ANI (@ANI) March 22, 2023
25 मार्च को जमानत पर सुनवाईः मंगलवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को नोटिस भेजा है. साथ ही जमानत याचिका पर बहस के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है. सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दया कृष्णन ने जमानत देने की मांग की थी. कृष्णन ने सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा दर्ज मुकदमों में जमानत याचिका दाखिल की थी. याचिका में सिसोदिया की ओर से कहा गया है कि सीबीआई के कहने पर वह जांच में शामिल हो गए थे.
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