नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में ED ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की 7 दिन की और रिमांग मांगी. ED ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है. अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं. इसलिए सात दिन की रिमांड और चाहिए. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और 5 दिन (यानी 22 मार्च तक) की रिमांड पर दोबारा भेज दिया.
इससे पहले सिसोदिया के वकील ने ED के 11 घंटे की पूछताछ पर आपत्ति जताई और कहा कि जब एक एजेंसी (CBI) पूछताछ कर चुकी है तो इसको क्या पूछताछ करनी है. साथ ही रिमांड खत्म कर न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की. ED की तरफ से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश की. जबकि, सिसोदिया की ओर से तीन वरिष्ठ अधिवक्ता दया कृष्णन, रोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने दलीलें रखी.
9 मार्च को ED ने किया था गिरफ्तारः ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. 10 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी. जिसके बाद कोर्ट ने 7 दिन यानी 17 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया था, जो आज खत्म हो गई. इससे पहले 26 फरवरी को CBI ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च की दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी.
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#WATCH | AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia brought by ED to Rouse Avenue Court in Delhi, in liquor policy case. pic.twitter.com/dlBWpd30qb
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— ANI (@ANI) March 17, 2023
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कोर्ट में ED के वकील ने कहा:
- ED ने तत्कालीन अबकारी आयुक्त आरब गोपी कृष्णा की भूमिका और उसमें सिसोदिया की संलिप्तता के बारे में कोर्ट को बताया.
- 19 और 20 मार्च को दिनेश अरोड़ा और एक अन्य आरोपित को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. उनसे सिसोदिया के सामने पूछताछ करनी है.
सिसोदिया के वकील ने दिए तर्क
- ED पहले ही सात दिन की रिमांड में एक दिन में ही लगातार 11 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. अब पूछताछ के लिए और समय देने की आवश्यकता नहीं है.
- सुबूत जुटाने के लिए सिसोदिया के घर से कंप्यूटर और दो फोन भी बरामद कर चुकी है इसलिए अब बरामदगी के लिए भी रिमांड की आवश्यकता नहीं है.
बता दें, पिछली बार और इस बार भी रिमांड मांगते समय ED कहा था कि 7 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है. सभी लोगों से सिसोदिया के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है. हालांकि, ED अभी तक उन सभी 7 लोगों को सामने बैठाकर सिसोदिया से पूछताछ नहीं कर पाई है. इसलिए ईडी की दलीलों को सही मानते हुए कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड बढ़ाई थी.
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