ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने वाले पिता को 20 साल कैद की सजा - 20 साल कैद की सजा

अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 साल जेल की सजा के सुनाने के साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

20 years imprisonment
पिता को 20 साल जेल
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 22, 2023, 6:28 PM IST

हैदराबाद : मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सह विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, नामपल्ली ने बेटी से दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए जज टी. अनीता ने दोषी को सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) को पीड़िता की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया.

मामला नवंबर 2021 का बताया गया है. इस संबंध में महिला ने हबीबनगर थाने में अपने पति मो.अब्दुल हफीज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि उसका विवाह 2008 में अब्दुल हफीज से हुआ था, वहीं विवाह के बाद उसके चार पुत्र और दो पुत्रियां हैं.

याचिकाकर्ता महिला ने बताया कि उसका पति शराब का आदी हो गया था. इस वजह से उसने काम पर जाना छोड़ दिया था और दिन भर घर में शराब के नशे में धुत रहता था. फलस्वरूप मजबूरी में उसे बच्चों के पालन-पोषण के लिए भीख मांगना पड़ता था. घटना के मुताबिक महिला 30 नवंबर 2021 को अपने दो बच्चों के साथ शाम करीब 4 बजे घर से ताइबा होटल के क्षेत्र में भीख मांगने के लिए गई थी. जब वह वापस रात 11 बजे घर लौटी तो ग्राउंड फ्लोर पर उसी इमारत में रहने वाली याचिकाकर्ता की बड़ी बहन ने बताया कि वह रात करीब 10.30 बजे जब मकान मालिक को किराया देने के लिए तीसरे फ्लोर पर गई थी तो उसने देखा कि याचिकाकर्ता का पति उसकी 10 साल की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था. वहीं पीड़िता के जोर-जोर से चिल्लाने पर पीड़िता की बहन और पड़ोसी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर गए और पीड़िता को बचाया.

इस संबंध में पुलिस ने आरोपी अब्दुल हफीज पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. वहीं सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की जेल के साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

ये भी पढ़ें - Marital Rape Pleas : अक्टूबर के मध्य में SC करेगा वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई

हैदराबाद : मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सह विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, नामपल्ली ने बेटी से दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए जज टी. अनीता ने दोषी को सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) को पीड़िता की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया.

मामला नवंबर 2021 का बताया गया है. इस संबंध में महिला ने हबीबनगर थाने में अपने पति मो.अब्दुल हफीज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि उसका विवाह 2008 में अब्दुल हफीज से हुआ था, वहीं विवाह के बाद उसके चार पुत्र और दो पुत्रियां हैं.

याचिकाकर्ता महिला ने बताया कि उसका पति शराब का आदी हो गया था. इस वजह से उसने काम पर जाना छोड़ दिया था और दिन भर घर में शराब के नशे में धुत रहता था. फलस्वरूप मजबूरी में उसे बच्चों के पालन-पोषण के लिए भीख मांगना पड़ता था. घटना के मुताबिक महिला 30 नवंबर 2021 को अपने दो बच्चों के साथ शाम करीब 4 बजे घर से ताइबा होटल के क्षेत्र में भीख मांगने के लिए गई थी. जब वह वापस रात 11 बजे घर लौटी तो ग्राउंड फ्लोर पर उसी इमारत में रहने वाली याचिकाकर्ता की बड़ी बहन ने बताया कि वह रात करीब 10.30 बजे जब मकान मालिक को किराया देने के लिए तीसरे फ्लोर पर गई थी तो उसने देखा कि याचिकाकर्ता का पति उसकी 10 साल की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था. वहीं पीड़िता के जोर-जोर से चिल्लाने पर पीड़िता की बहन और पड़ोसी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर गए और पीड़िता को बचाया.

इस संबंध में पुलिस ने आरोपी अब्दुल हफीज पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. वहीं सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की जेल के साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

ये भी पढ़ें - Marital Rape Pleas : अक्टूबर के मध्य में SC करेगा वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.