मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (former Mumbai police commissioner Param Bir Singh) पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए हैं और 2021 के अंत में जारी उनके निलंबन के आदेश को भी रद्द कर दिया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में जबरन वसूली से संबंधित कम से कम चार प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं. अधिकारी ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को सिंह के निलंबन को रद्द करने का आदेश जारी किया.
उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निलंबन की अवधि को उनके ड्यूटी पर रहने के रूप में माना जाएगा. सिंह को दिसंबर 2021 में निलंबित कर दिया गया था। महाराष्ट्र में उस समय तीन दलों के गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की सरकार थी.
बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम कांड और संबंधित मनसुख हिरन हत्याकांड में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की भूमिका की जांच की मांग वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था. न्यायमूर्ति सुनील शुकरे और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने माना था कि याचिका अफवाह पर आधारित है और किसी भी संज्ञेय अपराध के होने या सिंह द्वारा इस तरह के अपराध के किए जाने की उचित संभावना का खुलासा नहीं करती है. याचिकाकर्ता परशुराम शर्मा ने सिंह की भूमिका की जांच के लिए राज्य को अदालत के निर्देश की मांग की थी और दावा किया था कि मामलों में पूर्व पुलिस आयुक्त की संभावित संलिप्तता का संकेत देने वाली जानकारी एकत्र की गई है. शर्मा ने अपने तर्को का समर्थन करने के लिए एक अन्य पीठ की कुछ पिछली टिप्पणियों पर भरोसा किया था, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मीडिया रिपोर्टों के अफवाह सबूतों पर आधारित होने का दावा करते हुए उनके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था.
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(इनपुट-एजेंसी)