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महाराष्ट्र: किशोरी का पीछा करने वाले युवक ने उसके पिता की चाकू घोंपकर की हत्या

महाराष्ट्र में बलराम पांडे नाम के युवक ने अपने पूर्व किराएदार की हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि किराएदार ने उसे अपनी बेटी का पीछा करने के लिए डांटा था.

youth stabbed man nagpur
युवक ने किशोरी के पिता की हत्या की नागपुर
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Published : Jul 31, 2022, 11:04 PM IST

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक युवक ने अपने पूर्व किराएदार की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किराएदार ने अपनी 16 वर्षीय बेटी का पीछा करने पर युवक को डांटा था. अधिकारी के मुताबिक, बलराम पांडे (20) नाम के आरोपी के घर में नारायण प्रसाद द्विवेदी (35) पिछले 10 वर्षों से किराए पर रह रहे थे. द्विवेदी रेलवे स्टेशन पर एक फूड स्टॉल के संचालक थे.

उन्होंने बताया, 'पांडे लगातार द्विवेदी की 16 वर्षीय बेटी को परेशान कर रहा था. किशोरी द्वारा अपनी मां से इस बारे में शिकायत किए जाने के बाद द्विवेदी ने पांडे को चेतावनी दी. किशोरी के पिता ने इसलिए मामला दर्ज नहीं कराया कि आरोपी के पिता ने वादा किया कि वह आगे ऐसी हरकतें नहीं करेगा.' अधिकारी के अनुसार, 'हालांकि, उसने (युवक ने) किशोरी को परेशान करना जारी रखा.'

उन्होंने बताया, '28 जुलाई को जब किशोरी का परिवार किसी अन्य स्थान पर किराए का मकान लेकर रहने जा रहा था, तब युवक ने उसे ऐसा करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी. हालांकि, द्विवेदी ने पांडे का मकान खाली कर दिया और वह रविवार शाम रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी आरोपी ने उन्हें एक स्थान पर रोका और चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी.' गिट्टिखदान पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि पांडे को कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ हत्या और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक युवक ने अपने पूर्व किराएदार की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किराएदार ने अपनी 16 वर्षीय बेटी का पीछा करने पर युवक को डांटा था. अधिकारी के मुताबिक, बलराम पांडे (20) नाम के आरोपी के घर में नारायण प्रसाद द्विवेदी (35) पिछले 10 वर्षों से किराए पर रह रहे थे. द्विवेदी रेलवे स्टेशन पर एक फूड स्टॉल के संचालक थे.

उन्होंने बताया, 'पांडे लगातार द्विवेदी की 16 वर्षीय बेटी को परेशान कर रहा था. किशोरी द्वारा अपनी मां से इस बारे में शिकायत किए जाने के बाद द्विवेदी ने पांडे को चेतावनी दी. किशोरी के पिता ने इसलिए मामला दर्ज नहीं कराया कि आरोपी के पिता ने वादा किया कि वह आगे ऐसी हरकतें नहीं करेगा.' अधिकारी के अनुसार, 'हालांकि, उसने (युवक ने) किशोरी को परेशान करना जारी रखा.'

उन्होंने बताया, '28 जुलाई को जब किशोरी का परिवार किसी अन्य स्थान पर किराए का मकान लेकर रहने जा रहा था, तब युवक ने उसे ऐसा करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी. हालांकि, द्विवेदी ने पांडे का मकान खाली कर दिया और वह रविवार शाम रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी आरोपी ने उन्हें एक स्थान पर रोका और चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी.' गिट्टिखदान पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि पांडे को कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ हत्या और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.

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(पीटीआई-भाषा)

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