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महाराष्ट्र: जातिवादी टिप्पणी के लिए महाराष्ट्र के मंत्री की कथित पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य सरकार में मंत्री की कथित पत्नी करुणा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. शर्मा पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप है. बता दें कि करूणा शर्मा महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे की कथित तौर पर दूसरी पत्नी हैं.

महाराष्ट्र पुलिस
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Published : Jun 20, 2022, 2:57 PM IST

Updated : Jun 28, 2022, 6:22 AM IST

पुणे : महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के मंत्री की कथित पत्नी करुणा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उन पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगा है. बता दें कि करूणा शर्मा महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे की कथित तौर पर दूसरी पत्नी हैं. उसने एक 23 वर्षीय महिला के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की और बाद में उसे उसके पति को तलाक देने की धमकी भी दी. इसकी जानकारी महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को मीडिया को दी.

पुलिस ने 23 वर्षीय महिला के पति के खिलाफ भी इसी मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदार), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और अन्य प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यरवदा पुलिस थाने के अनुसार पीडित महिला का पति उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, उसका करूणा शर्मा के साथ रिलेशन था. शर्मा पर महिला शिकायतकर्ता पर जातिवादी गालियां देने और हॉकी स्टिक लेकर धमकाने का आरोप है.

पुलिस के अनुसार उसने अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी थप्पड़ मारा. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए शर्मा के खिलाफ जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. अधिकारी ने कहा, "रविवार को यरवदा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और हम इसकी जांच कर रहे हैं."

पुणे : महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के मंत्री की कथित पत्नी करुणा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उन पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगा है. बता दें कि करूणा शर्मा महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे की कथित तौर पर दूसरी पत्नी हैं. उसने एक 23 वर्षीय महिला के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की और बाद में उसे उसके पति को तलाक देने की धमकी भी दी. इसकी जानकारी महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को मीडिया को दी.

पुलिस ने 23 वर्षीय महिला के पति के खिलाफ भी इसी मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदार), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और अन्य प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यरवदा पुलिस थाने के अनुसार पीडित महिला का पति उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, उसका करूणा शर्मा के साथ रिलेशन था. शर्मा पर महिला शिकायतकर्ता पर जातिवादी गालियां देने और हॉकी स्टिक लेकर धमकाने का आरोप है.

पुलिस के अनुसार उसने अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी थप्पड़ मारा. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए शर्मा के खिलाफ जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. अधिकारी ने कहा, "रविवार को यरवदा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और हम इसकी जांच कर रहे हैं."

यह भी पढ़ें-महाराष्ट्र : मंत्री धनंजय मुंडे के मामले में गरमाई सियासत! आरोपों पर नेताओं के बीच बयानबाजी

पीटीआई

Last Updated : Jun 28, 2022, 6:22 AM IST

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