बाराबंकी: माफिया मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई. अभियोजन की ओर से गवाह सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा हुई और फिर बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षा की गई. इस दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी और दो अलग-अलग जेलों में बंद दो अन्य आरोपियों की विशेष सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई. कोर्ट ने मामले के अगले गवाह की गवाही के लिए 19 अक्टूबर की तारीख नियत की है.
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव कोर्ट (एमपी एमएलए कोर्ट) में मुख्तार अंसारी सहित 13 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा है. इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 13 आरोपी हैं. सोमवार को मामले में अभियोजन के गवाह नंबर तीन इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह पेश हुए. इनकी मुख्य परीक्षा के बाद प्रति परीक्षा हुई. सुनवाई के दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी और इसी मामले के आरोपी जफर उर्फ चंदा की संतकबीरनगर और अफरोज चुन्नू की गाजीपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई.
इस मामले के दो आरोपी डॉ. शेषनाथ रॉय और शुऐब मुजाहिद कोर्ट में उपस्थित हुए. बाकी के आरोपियों की ओर से हाजिरी माफी दी गई थी. इस मामले में वादी मुकदमा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली सुरेश पांडे अभियोजन गवाह नंबर एक के रूप में और तत्कालीन एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह की गवाही और जिरह पहले ही पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने अगली गवाही के लिए 19 अक्टूबर की तारीख लगाई है.
क्या है एंबुलेंस मामला
31 मार्च 2021 को बाराबंकी की एंबुलेंस उस वक्त चर्चा में आई, जब पंजाब के रोपण जेल से मोहाली कोर्ट जाने में इसका प्रयोग मुख्तार अंसारी ने किया था. इस एंबुलेंस पर बाराबंकी जिले का नंबर था. इसके बाद बाराबंकी परिवहन विभाग (Barabanki Transport Department) में हड़कंप मच गया था.
छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि फर्जी दस्तावेज के सहारे वर्ष 2013 में एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग ने जब इस एंबुलेंस की पड़ताल की तो पता चला कि इसका रिन्यूअल ही नहीं कराया गया था. कागजात खंगाले गए तो ये डॉ. अलका राय की फर्जी वोटर आईडी से पंजीकृत पाई गई. इस मामले में मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद सहित कई के खिलाफ नगर कोतवाली में 2 अप्रैल 2021 को अपराध संख्या 369/21 पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 177, 506 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लाॅ एमेंडमेंट ऐक्ट के तहत एआरटीओ प्रशासन द्वारा मुकदमा लिखाया गया था. बाद में छानबीन में मुख्तार की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए मुख्तार का नाम भी बढ़ाया गया था.
विवेचना के दौरान मामले में 13 आरोपी सामने आए. इनमें मुख्तार अंसारी, डॉ अलका राय, डॉ शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, आनंद यादव, मुहम्मद सुहैब मुजाहिद, अफरोज खां उर्फ चुन्नू, जफर उर्फ चंदा, सुरेंद्र शर्मा, सलीम, मोहम्मद शाहिद और फिरोज कुरैशी के नाम सामने आए. इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था. मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं. इस मामले में बाद में मुख्तार अंसारी सहित सभी 13 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई थी. इसका विचारण चल रहा है.
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