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मध्य प्रदेश अनलॉक : एक जून से कार्यालय आएंगे 100 प्रतिशत अधिकारी एवं 50 प्रतिशत कर्मचारी

मध्यप्रदेश में एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे.

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Published : May 30, 2021, 9:14 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को निर्देश दिए कि एक जून से सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे.

मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं. इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे.

अधिकारी ने बताया कि ये निर्देश 15 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिए गए हैं.

पढ़ें :- कोविड-19 : सरकार ने निजी टेलीविजन समाचार चैनलों को नए हेल्पलाइन नंबर दिखाने के दिए निर्देश

अप्रैल में राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने के चलते सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 10 प्रतिशत कर दी थी.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में एक जून से चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन सप्ताहांत के दौरान पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा.

भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को निर्देश दिए कि एक जून से सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे.

मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं. इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे.

अधिकारी ने बताया कि ये निर्देश 15 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिए गए हैं.

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अप्रैल में राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने के चलते सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 10 प्रतिशत कर दी थी.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में एक जून से चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन सप्ताहांत के दौरान पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा.

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