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मध्य प्रदेश HC का केंद्र को निर्देश, राज्य के वयस्कों के लिए पर्याप्त टीकों की आपूर्ति करे केंद्र - वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ

अदालत ने कहा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि नियमित तौर पर प्रतिमाह 1.5 करोड़ टीकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश को पर्याप्त मात्रा में टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करें, ताकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को सितंबर के अंत में टीके की पहली खुराक हासिल हो सके.

मध्य प्रदेश HC
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Published : Jul 22, 2021, 9:06 PM IST

जबलपुर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने सितंबर के अंत तक राज्य की समस्त वयस्क आबादी के लिए कोविड-19 के टीके (covid-19 vaccine) की कम से कम एक खुराक सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की.

अदालत ने कहा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि नियमित तौर पर प्रतिमाह 1.5 करोड़ टीकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश को पर्याप्त मात्रा में टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करें, ताकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को सितंबर के अंत में टीके की पहली खुराक हासिल हो सके.

पढ़ें : जिम फिर खोलने पर फैसला ले मध्य प्रदेश सरकार : उच्च न्यायालय

अदालत ने कहा कि दूसरी खुराक भी उन लोगों को निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार दी जा सकती है जिन्हें पहले ही पहली खुराक दी जा चुकी है.

इससे पहले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission), मध्यप्रदेश की प्रबंध निदेशक छवि भारद्वाज ने पीठ से कहा कि मई में केन्द्र में लगभग 37 लाख खुराक की आपूर्ति प्रदेश को की थी, जबकि जून में 54 लाख और 19 जुलाई तक प्रदेश को लगभग 60 लाख खुराक प्राप्त हुई. जुलाई माह के अंत तक यह 70 लाख होने की संभावना है.

भारद्वाज ने यह भी कहा कि उन्हें अगस्त के अंत तक आपूर्ति को एक करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों वैक्सीन निर्माता अपनी विनिर्माण क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूरी वयस्क आबादी का सितंबर के अंत तक 100 प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिमाह 1.50 करोड़ टीकों की खुराक की जरूरत होगी.

(पीटीआई-भाषा)

जबलपुर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने सितंबर के अंत तक राज्य की समस्त वयस्क आबादी के लिए कोविड-19 के टीके (covid-19 vaccine) की कम से कम एक खुराक सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की.

अदालत ने कहा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि नियमित तौर पर प्रतिमाह 1.5 करोड़ टीकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश को पर्याप्त मात्रा में टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करें, ताकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को सितंबर के अंत में टीके की पहली खुराक हासिल हो सके.

पढ़ें : जिम फिर खोलने पर फैसला ले मध्य प्रदेश सरकार : उच्च न्यायालय

अदालत ने कहा कि दूसरी खुराक भी उन लोगों को निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार दी जा सकती है जिन्हें पहले ही पहली खुराक दी जा चुकी है.

इससे पहले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission), मध्यप्रदेश की प्रबंध निदेशक छवि भारद्वाज ने पीठ से कहा कि मई में केन्द्र में लगभग 37 लाख खुराक की आपूर्ति प्रदेश को की थी, जबकि जून में 54 लाख और 19 जुलाई तक प्रदेश को लगभग 60 लाख खुराक प्राप्त हुई. जुलाई माह के अंत तक यह 70 लाख होने की संभावना है.

भारद्वाज ने यह भी कहा कि उन्हें अगस्त के अंत तक आपूर्ति को एक करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों वैक्सीन निर्माता अपनी विनिर्माण क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूरी वयस्क आबादी का सितंबर के अंत तक 100 प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिमाह 1.50 करोड़ टीकों की खुराक की जरूरत होगी.

(पीटीआई-भाषा)

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