लखनऊ: राजधानी में 5 सितंबर को हुए होटल लेवाना अग्निकांड(Hotel levana fire accident) में 5 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद अब प्रशासन ने होटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई है. अग्निकांड के बाद होटल लेवाना को लखनऊ विकास प्राधिकरण(LDA) ने गिराने का आदेश दिया है. इस होटल को 9 दिसंबर के बाद गिराया जाएगा.
गौरतलब है कि 5 सितंबर को हुए होटल लेवाना अग्निकांड(Hotel levana fire accident) के बाद शासन-प्रशासन ने प्रदेश स्तर पर अभियान चलाकर फायर सेफ्टी(Fire safety standards) मानकों की जांच-पड़ताल कराई थी. डीजीपी डीएस चौहान(DGP DS Chauhan) ने प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने के निर्देश थे. डीजीपी ने प्रदेश भर के जिम्मेदार अधिकारियों को उनके क्षेत्र में 3 दिन के अंदर अग्निशमन सुरक्षा संबंधी मानकों का प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए थे.
इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण(LDA) का बड़ा आदेश अब सामने आया है. इसके तहत होटल लेवाना को नौ दिसंबर के बाद गिराने का आदेश दिया गया है. पांच सितंबर को हुए अग्निकांड के बाद होटल लेवाना को लेकर एलडीए की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.
एलडीए के जोनल अधिकारी रामशंकर के मुताबिक होटल लेवाना के ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया है. नौ दिसंबर तक होटल मालिक मंडलायुक्त के समक्ष अपील कर सकते हैं. इसके बाद एलडीओ की ओर से होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.