वडोदरा : गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 (लव जिहाद एक्ट) को लागू किए जाने के तीन दिन बाद वडोदरा में पहला मामला सामने आया था. इस मामले में तीन आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.
मामले में शहर के फतेहगंज इलाके में रहने वाली युवती से शादी कर घर लाकर उसके पति ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता को अपने धर्म के लिए जबरन प्रताड़ित करने और उसे गाली देने के आरोप में पति, ससुर और देवर के खिलाफ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 (लव जिहाद एक्ट) के तहत शिकायत दर्ज की थी.
इसके बाद पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था. हालांकि, फोन में लड़की का कोई अश्लील वीडियो या कोई फोटो नहीं मिला है. इसलिए पुलिस आरोपी के फोन को एफएसएल भेजने की तैयारी कर रही है.
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वहीं, घटना की जांच कर रहे जांच अधिकारी एसपी परेश भेसनिया ने ईटीवी भारत को बताया कि पुलिस ने आगे की जांच के लिए तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया था और शीर्ष अदालत ने रिमांड दी थी. इस दौरान पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या लड़की का धर्म परिवर्तन किसी अन्य विशिष्ट गिरोह के मार्गदर्शन में किया गया और साथ ही साजिश में कोई अन्य वित्तीय समूह शामिल है या नहीं.
पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के घर की तलाशी ली और लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया. जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ रेप कर रहा था.
गुजरात में 15 जून, 2021 को धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के नए संशोधित कानून को लागू किया गया है. अधिनियम लागू होने के बाद राज्य में अब तक तीन मामले सामने आ चुके हैं.