मेरठ : मीट माफिया और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की सम्पत्ति की जब्तीकरण की प्रक्रिया आज (गुरुवार) से शुरू हाे जाएगी. कुल 31 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जानी है. इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. एसआईटी भी गठित कर दी गई है. इसमें मुंडाली, खरखौदा और कोतवाली पुलिस काे शामिल किया गया है. सोनभद्र जेल में बंद याकूब कुरैशी काे इसका नोटिस भी भेजा जा चुका है. बुधवार की शाम दूसरी नोटिस उसके मकान पर चस्पा करा दी गई.
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि गुरुवार से याकूब और उनके परिवार के द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई हाेगी. पुलिस ने याकूब की करीब 31 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्ति का ब्योरा जुटाकर डीएम से
इसे कुर्क करने की इजाजत भी ले ली है. कोठी, जमीन व ऑडी,मर्सिडीज जैसी कुल 32 गाड़ियों की जानकारी पुलिस ने जुटा ली है. पहले चरण में इन्हें जब्त किया जाना है. इसके बाद स्कूल, अस्पताल सहित अन्य को जब्त किया जाएगा.
एसएसपी ने बताया कि याकूब कुरैशी और उसके परिवार के ऊपर एक मुकदमा पूर्व में पंजीकृत हुआ था. इसमें एक फैक्ट्री बिना किसी लाइसेंस के अवैध ढंग से संचालित करती पाई गई थी. उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में गलत तरीके उत्पाद की बिक्री की जा रही थी. घटिया तरीके से मीट प्रोसेसिंग की जा रही थी. मामले में एक और मुकदमा गैंगस्टर एक्ट में भी दर्ज किया गया था.
कभी नींबू बेचा करते थे पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी : 9 महीने से फरार चल रहे पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी अब सलाखों के पीछे है. 7 जनवरी को दिल्ली के चांदनी महल इलाके के हुई गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया था. मेरठ की सड़कों पर 1989 तक याकूब ठेले पर नींबू बेचा करते थे. इसके बाद गुड़ के धंधे में उतरे. प्रॉपर्टी डीलर का काम किया. बाद में मायावती सरकार में मंत्री भी बने.
ज्वाइंट डायरेक्टर अभियोजन आलोक पांडेय ने ईटीवी भारत को बताया कि याकूब और उनके बेटों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई सेपरेट कोर्ट में चल रही है जबकि सम्पत्ति कुर्क की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में की जा रही है.
बता दें कि याकूब कुरैशी फिलहाल सोनभद्र जेल में बंद है. उसके दोनों बेटे इमरान और फिरोज जमानत पर बाहर हैं. दिसंबर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा याकूब की पत्नी शमजिदा बैगम, बेटे फिरोज और इमरान समेत मैनेजर मोहित त्यागी, मुजीब व फैजाब के खिलाफ दर्ज किया गया था. इस मामले में शमजिदा और मोहित अग्रिम जमानत पर हैं. याकूब, मुजीब और फैजाब अभी जेल में बंद हैं.
अवैध ढंग से संचालित की मीट फैक्ट्री : बीते साल 30 मार्च की रात को मेरठ के हापुड़ रोड़ पर अल्लीपुर में स्थित पूर्व मंत्री की मीट फैक्ट्री में 5 करोड़ का मीट पकड़ा गया था. इसके बाद याकूब और उनके परिवार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. याकूब कुरैशी का नाम सबसे पहले तब सुर्खियों में आया था, जब साल 2006 में उसने डेनमार्क के एक कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी थी. फरवरी 2011 में याकूब कुरैशी ने मेरठ में हापुड़ अड्डे पर सिपाही चहन सिंह बालियान को गाड़ी को आगे न ले जाने पर थप्पड़ जड़ दिया था. सिपाही ने इंसाफ के लिए मेरठ से लेकर लखनऊ तक गुहार लगाई थी. मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हाजी याकूब कुरैशी के स्वामित्व वाले एक अस्पताल को बिना लाइसेंस चलते पाया था. इसे सील कर दिया गया. मेरठ के शास्त्री नगर में कुरैशी परिवार के स्वामित्व वाले एक स्कूल को भी बंद कर दिया गया था. स्कूल मैनेजमेंट के पास किसी भी वैध शिक्षा बोर्ड से मान्यता का प्रमाण नहीं था.
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