थूथुकुडी (तमिलनाडु): तूतीकोरिन जिला न्यायालय ने मुरप्पनडु के पास ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) की हत्या में शामिल दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तूतीकोरिन जिसे थूथुकुडी के नाम से जाना जाता है. मामले में कोर्ट ने वीएओ लूर्डेस फ्रांसिस की हत्या में शामिल आरोपी मारीमुथु और रामसुब्बू को उम्र कैद की सजा सुनाई. बता दें कि फ्रांसिस ने थामिराबरानी नदी से रेत के अवैध उत्खनन की जानकारी दी थी. इसके बाद 25 अप्रैल 2023 को उनके कार्यालय में ही उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
इस संबंध में तूतीकोरिन ग्रामीण डीएसपी सुरेश के नेतृत्व में जांच के दौरान 52 गवाहों की पहचान किए जाने के साथ ही 31 व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी. इसके अलावा हत्या में प्रयोग की गई दरांती और लोहे की रॉड सहित 13 वस्तुएं अहम सबूत थीं.
हालांकि मारीमुथु ने अपनी रिहाई के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने के साथ ही दावा किया था कि हत्या में उसकी संलिप्तता नहीं है. लेकिन जिला अदालत के न्यायाधीश सेल्वम ने याचिका खारिज कर दी थी. इसी कड़ी में तूतीकोरिन जिला न्यायालय के न्यायाधीश सेल्वम ने दोनों आरोपियों को पांच साल की जेल की सजा सुनाने के साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद होगी. कोर्ट ने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में तीन महीने की कैद के साथ दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इस मामले के एक महीने में समाप्त होने की उम्मीद थी लेकिन कोर्ट ने महज 24 दिनों में ही फैसला सुना दिया.
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