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केरल के राज्यपाल ने सोमवार सुबह तक राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का इस्तीफा मांगा - Supreme court

केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान (Kerala Governor Mohammad Arif Khan) ने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का इस्तीफा मांगा है.

Arif Mohammad Khan
आरिफ मोहम्मद खान
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Published : Oct 23, 2022, 6:02 PM IST

Updated : Oct 23, 2022, 7:02 PM IST

तिरुवनंतपुरम : केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Kerala Governor Mohammad Arif Khan) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय (Supreme court) के हालिया आदेश के मद्देनजर राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने को कहा है. राज्यपाल की ओर से रविवार को केरल राजभवन ने एक ट्वीट में कहा कि नौ कुलपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं.

ट्वीट
ट्वीट

विश्वविद्यालयों के नामों की एक सूची के साथ ट्वीट में कहा गया, '2022 की सिविल अपील संख्या 7634-7635, 2021 की (एसएलपी (सी) संख्या 21108-21109) में उच्चतम न्यायालय के 21 अक्टूबर 22 के फैसले को बरकरार रखते हुए, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है. राजभवन ने कहा कि खान ने यह भी निर्देश दिया कि इस्तीफे सोमवार को सुबह 11.30 बजे तक उनके पास पहुंच जाएं.

शीर्ष अदालत ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. राजश्री एमएस की नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, राज्य द्वारा गठित खोज समिति को कुलपति पद के लिए इंजीनियरिंग विज्ञान क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों के बीच से कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उसने केवल एक ही नाम भेजा.

ये भी पढ़ें - निरपेक्षता पर दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए: आरिफ मोहम्मद खान

तिरुवनंतपुरम : केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Kerala Governor Mohammad Arif Khan) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय (Supreme court) के हालिया आदेश के मद्देनजर राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने को कहा है. राज्यपाल की ओर से रविवार को केरल राजभवन ने एक ट्वीट में कहा कि नौ कुलपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं.

ट्वीट
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विश्वविद्यालयों के नामों की एक सूची के साथ ट्वीट में कहा गया, '2022 की सिविल अपील संख्या 7634-7635, 2021 की (एसएलपी (सी) संख्या 21108-21109) में उच्चतम न्यायालय के 21 अक्टूबर 22 के फैसले को बरकरार रखते हुए, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है. राजभवन ने कहा कि खान ने यह भी निर्देश दिया कि इस्तीफे सोमवार को सुबह 11.30 बजे तक उनके पास पहुंच जाएं.

शीर्ष अदालत ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. राजश्री एमएस की नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, राज्य द्वारा गठित खोज समिति को कुलपति पद के लिए इंजीनियरिंग विज्ञान क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों के बीच से कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उसने केवल एक ही नाम भेजा.

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Last Updated : Oct 23, 2022, 7:02 PM IST
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