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केरल सरकार ने HC में कहा- जल्द लाएंगे अंधविश्वास और काले जादू के खिलाफ कानून

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Published : Oct 18, 2022, 5:22 PM IST

केरल में अंधविश्वास के कारण हाल ही में मानव बलि का मामला सामने आया था. ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने से जुड़ी याचिका पर सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है (Kerala Govt tells HC). सरकार की ओर से कहा गया कि केरल सरकार अंधविश्वास और काला जादू के खिलाफ कानून लाएगी.

Kerala Govt tells HC
केरल उच्च न्यायालय

एर्नाकुलम: केरल सरकार (Kerala government) अंधविश्वास और काला जादू के खिलाफ कानून लाएगी (legislation against superstitious beliefs and black magic). केरल सरकार की ओर से मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया गया (Kerala Govt tells HC) कि मुख्यमंत्री ने इस कानून को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं.

उच्च न्यायालय ने राज्य के अटॉर्नी को इस तरह के कानून के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण देते हुए दो सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ केरल युक्तिवादी संगम द्वारा दी गई एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें एलंथूर मानव बलि मामले (Elanthoor human sacrifice case) से संबंधित अंधविश्वासों और काले जादू को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि वह न्यायमूर्ति के टी थॉमस आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर फैसला करे, जो इस तरह की प्रथाओं को रोकने के लिए गठित किया गया था.

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि केरल में जादू टोना और अंधविश्वास के कारण कई हत्याएं सामने आ चुकी हैं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य में 1955 से कई जिलों में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं लेकिन सरकार ने कानून के माध्यम से इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए पहल नहीं की.

एर्नाकुलम: केरल सरकार (Kerala government) अंधविश्वास और काला जादू के खिलाफ कानून लाएगी (legislation against superstitious beliefs and black magic). केरल सरकार की ओर से मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया गया (Kerala Govt tells HC) कि मुख्यमंत्री ने इस कानून को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं.

उच्च न्यायालय ने राज्य के अटॉर्नी को इस तरह के कानून के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण देते हुए दो सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ केरल युक्तिवादी संगम द्वारा दी गई एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें एलंथूर मानव बलि मामले (Elanthoor human sacrifice case) से संबंधित अंधविश्वासों और काले जादू को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि वह न्यायमूर्ति के टी थॉमस आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर फैसला करे, जो इस तरह की प्रथाओं को रोकने के लिए गठित किया गया था.

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि केरल में जादू टोना और अंधविश्वास के कारण कई हत्याएं सामने आ चुकी हैं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य में 1955 से कई जिलों में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं लेकिन सरकार ने कानून के माध्यम से इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए पहल नहीं की.

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