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होटल लेवाना अग्निकांडः नक्शा पास नहीं फिर भी अग्निशमन विभाग ने दी थी एनओसी, चलेगा एलडीए का बुलडोजर - एनओसी का रिन्यूवल 2021 से 2024

लखनऊ के होटल लेवाना (Hotel Levana) में अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) ने ध्वस्त करने का निर्णय लिया है. क्योंकि होटल मानक के विपरीत बना था.

लखनऊ के होटल लेवाना
लखनऊ के होटल लेवाना
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Published : Sep 5, 2022, 7:59 PM IST

Updated : Sep 5, 2022, 9:25 PM IST

लखनऊ : होटल लेवाना (Hotel Levana) में अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) की अध्यक्ष मंडलायुक्त रोशन जैकब ने एलान किया है कि इस अवैध निर्माण कर बनाए गए परिसर को ध्वस्त किया जाएगा. मंडलायुक्त की जांच में सनसनीखेज तथ्य सामने आया है कि अग्निशमन विभाग ने होटल के सामने ग्रिल लगी होने और इमरजेंसी एग्जिट ना होने के बावजूद 2024 तक इस होटल को फायर एनओसी दे रखी थी. इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात उन्होंने अपनी जांच के बाद कही है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) की अध्यक्ष और मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बताया कि लेवाना सूइट्स होटल, मदन मोहन मालवीय मार्ग, हजरतगंज में हुई अग्निकांड का स्थल निरीक्षण किया गया. लविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लाया गया कि जोनल अधिकारी ने सात अप्रैल 2022 को लिवाना सूइट्स होटल को नोटिस भेजा था. अवैध निर्माण के बावजूद अग्निशमन विभाग द्वारा फायर एनओसी का रिन्यूवल 2021 से 2024 तक के लिए किया गया है. प्रथमदृष्टया अग्नि सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली के अभाव तथा फसाड पर लोहे की ग्रिलों के उपरान्त भी फायर की अनापत्ति कैसे निर्गत की गयी है, यह जांच का विषय है.

अध्यक्ष और मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बताया कि भवन स्वामी द्वारा होटल के रूप में स्वीकृत मानचित्र की कोई प्रति लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) को प्रस्तुत नहीं की गयी है. जोनल अधिकारी ने 26 अप्रैल 2022 को नोटिस भी भेजा था. जिसका उत्तर नहीं मिलने पर 28 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 की उपधारा-1 के प के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था. उन्होंने आदेश दिया कि इस सम्बन्ध में तत्काल सीलिंग की कार्यवाही करते हुए विधि अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये.

यह भी पढ़ें : जानिए कौन थे होटल लिवाना में मरने वाले 4 लोग, और क्या करने पहुंचे थे होटल

उन्होंने बताया कि होटल का नक्शा पास हुए बिना, होटल का संचालन कराने में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. इसी तरह अन्य होटलों के सम्बन्ध में, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) द्वारा पूर्व में नोटिस निर्गत की गई है, उनमें निर्गत नोटिस का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा. जिन प्रकरणों में होटल स्वामी द्वारा नोटिस के बाद भी अभिलेख आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उन होटलों की सीलिंग की कार्यवाही करायी जाये.

यह भी पढ़ें : होटल लेवाना में फैले धुंए को देख हार गए थे हिम्मत...पढ़िए आग के बीच फंसे लोगों की आपबीती

लखनऊ : होटल लेवाना (Hotel Levana) में अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) की अध्यक्ष मंडलायुक्त रोशन जैकब ने एलान किया है कि इस अवैध निर्माण कर बनाए गए परिसर को ध्वस्त किया जाएगा. मंडलायुक्त की जांच में सनसनीखेज तथ्य सामने आया है कि अग्निशमन विभाग ने होटल के सामने ग्रिल लगी होने और इमरजेंसी एग्जिट ना होने के बावजूद 2024 तक इस होटल को फायर एनओसी दे रखी थी. इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात उन्होंने अपनी जांच के बाद कही है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) की अध्यक्ष और मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बताया कि लेवाना सूइट्स होटल, मदन मोहन मालवीय मार्ग, हजरतगंज में हुई अग्निकांड का स्थल निरीक्षण किया गया. लविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लाया गया कि जोनल अधिकारी ने सात अप्रैल 2022 को लिवाना सूइट्स होटल को नोटिस भेजा था. अवैध निर्माण के बावजूद अग्निशमन विभाग द्वारा फायर एनओसी का रिन्यूवल 2021 से 2024 तक के लिए किया गया है. प्रथमदृष्टया अग्नि सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली के अभाव तथा फसाड पर लोहे की ग्रिलों के उपरान्त भी फायर की अनापत्ति कैसे निर्गत की गयी है, यह जांच का विषय है.

अध्यक्ष और मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बताया कि भवन स्वामी द्वारा होटल के रूप में स्वीकृत मानचित्र की कोई प्रति लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) को प्रस्तुत नहीं की गयी है. जोनल अधिकारी ने 26 अप्रैल 2022 को नोटिस भी भेजा था. जिसका उत्तर नहीं मिलने पर 28 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 की उपधारा-1 के प के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था. उन्होंने आदेश दिया कि इस सम्बन्ध में तत्काल सीलिंग की कार्यवाही करते हुए विधि अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये.

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उन्होंने बताया कि होटल का नक्शा पास हुए बिना, होटल का संचालन कराने में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. इसी तरह अन्य होटलों के सम्बन्ध में, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) द्वारा पूर्व में नोटिस निर्गत की गई है, उनमें निर्गत नोटिस का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा. जिन प्रकरणों में होटल स्वामी द्वारा नोटिस के बाद भी अभिलेख आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उन होटलों की सीलिंग की कार्यवाही करायी जाये.

यह भी पढ़ें : होटल लेवाना में फैले धुंए को देख हार गए थे हिम्मत...पढ़िए आग के बीच फंसे लोगों की आपबीती

Last Updated : Sep 5, 2022, 9:25 PM IST
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