नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को बताया कि देश के 28 में से दस राज्यों में और आठ में से छह केंद्र शासित प्रदेशों में गैरकानूनी गतिविधियां (Unlawful Activities Prevention Act) (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Minister of State for Home Nityanand Rai ) ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में यूएपीए के तहत 1,948 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि 2020 में यह संख्या घट कर 1,321 रह गई.
उन्होंने बताया कि यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत पिछले साल उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मणिपुर में सर्वाधिक गिरफ्तारियां की गईं. उत्तर प्रदेश में 361 लोग, जम्मू कश्मीर में 346 लोग और मणिपुर में 225 लोग इस कानून के तहत पिछले साल गिरफ्तार किए गए.
दिल्ली में यूएपीए के तहत 2019 में नौ लोग और 2020 में 12 लोग गिरफ्तार किए गए वहीं जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 2019 में 227 तथा 2020 346 था. बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब और पश्चिम बंगाल में 2019 की तुलना में 2020 में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या अधिक थी.
राय ने बताया 'यूएपीए के तहत मामलों की जांच राज्य पुलिस और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) (National Investigation Agency ) द्वारा की जाती है. एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए देश भर में 49 अदालतों की स्थापना की गई है.'
(पीटीआई-भाषा)