पटनाः चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सीबीआई की याचिका का विरोध दर्ज किया है. इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका का जबाव देते हुए कहा कि "CBI की असंतुष्टी के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है". उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से CBI की याचिका को खारिज करने की मांग की है.
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हाईकोर्ट के आदेश को चुनौतीः चारा घोटाला मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है, जिसमें लालू यादव की जमानत खारिज करने की मांग की है. इसी मामले में लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में CBI की याचिका के विरोध में जबाव दाखिल किया है. उन्होंने कहा कि "हाईकोर्ट के आदेश को CBI इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकती कि, वह असंतुष्ट है."
25 अगस्त को होगी सुनवाईः लालू यादव ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य खराब का हवाला भी दिया. कहा कि "उन्हें फिर से गिरफ्तार करने से कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता है. झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के फैसले के खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है." इधर, सुप्रीम कोर्ट ने CBI की मांग पर 25 अगस्त को सुनवाई करने पर विचार किया है. अगर जमानत रद्द होती है तो लालू यादव की मश्किले बढ़ सकती है.
139 करोड़ गबन का आरोपः बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव जमानत पर हैं. डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप लगा था. 21 फरवरी 2022 को रांची CBI कोर्ट ने 5 साल का कारावास और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया था. इसके बाद 22 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने जमानत दे दी थी. तब से लालू यादव जमानत पर हैं. एक बार फिर लालू यादव मुश्किल में नजर आ रहे हैं.