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लद्दाख में अब सिर्फ स्थायी निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी - स्थायी निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी

लद्दाख सरकार ने नए स्थापित केंद्र शासित प्रदेश के लिए भर्ती नियमों की घोषणा की, जिसमें विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित की गईं. सरकारी विभाग में दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, सिर्फ लद्दाख के लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी. बता दें कि लद्दाख के लोग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से ही स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे.

नौकरियां आरक्षित
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Published : Jun 9, 2021, 7:20 AM IST

लेह : लद्दाख सरकार (Ladakh Government) ने मंगलवार को नए स्थापित केंद्र शासित प्रदेश के लिए भर्ती नियमों की घोषणा (Announcement of Recruitment Rules) की, जिसमें विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित की गईं. लद्दाख के अधीनस्थ किसी भी सरकारी विभाग में दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता सिर्फ लद्दाख के लोगों को ही सरकारी नौकरी (Government Job) मिलेगी. उपराज्यपाल आरके माथुर ने इस संदर्भ में नए नियम और अधिसूचना को जारी कर दिया है.

उपराज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित आदेश (Order signed by Lieutenant Governor), उन स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करता है जो तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद असुरक्षित महसूस कर रहे थे.

पढ़ें- भारत की GDP इस साल 8.3 फीसद की दर से बढ़ने का अनुमान : विश्व बैंक

बता दें कि लद्दाख के लोग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से ही स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के आरक्षण का मुद्दा (government jobs reservation issue) उठा रहे थे.

लद्दाख प्रशासन (Ladakh administration) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Union Territory of Ladakh) रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम 2021 (Ladakh Employment Service Recruitment Rules 2021) तैयार किया है, जिसके तहत एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार नौकरियां विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी.

उपराज्यपाल ने संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम, 2021 की घोषणा की है. अधिसूचित रोजगार नियम (notified employment rules) के प्रविधान-11 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी का पात्र नहीं है, जब तक वह लद्दाख का निवासी नहीं है.

पढ़ें- भारत बायोटेक की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले

बता दें कि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 (Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019) के खंड 89(2) के तहत लद्दाख में नौकरी प्रदान की गई है या जिनकी सेवाएं लद्दाख प्रशासन को सौंपी गई हैं. सरकार के इस फैसले से लद्दाख के लोगों को फायदा मिलेगा. उनकी यह लंबे समय से मांग थी.

अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करते हुए अनुच्छेद- 370 (Article 370) के प्रावधान को खत्म कर दिया.

लेह : लद्दाख सरकार (Ladakh Government) ने मंगलवार को नए स्थापित केंद्र शासित प्रदेश के लिए भर्ती नियमों की घोषणा (Announcement of Recruitment Rules) की, जिसमें विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित की गईं. लद्दाख के अधीनस्थ किसी भी सरकारी विभाग में दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता सिर्फ लद्दाख के लोगों को ही सरकारी नौकरी (Government Job) मिलेगी. उपराज्यपाल आरके माथुर ने इस संदर्भ में नए नियम और अधिसूचना को जारी कर दिया है.

उपराज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित आदेश (Order signed by Lieutenant Governor), उन स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करता है जो तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद असुरक्षित महसूस कर रहे थे.

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बता दें कि लद्दाख के लोग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से ही स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के आरक्षण का मुद्दा (government jobs reservation issue) उठा रहे थे.

लद्दाख प्रशासन (Ladakh administration) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Union Territory of Ladakh) रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम 2021 (Ladakh Employment Service Recruitment Rules 2021) तैयार किया है, जिसके तहत एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार नौकरियां विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी.

उपराज्यपाल ने संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम, 2021 की घोषणा की है. अधिसूचित रोजगार नियम (notified employment rules) के प्रविधान-11 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी का पात्र नहीं है, जब तक वह लद्दाख का निवासी नहीं है.

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बता दें कि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 (Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019) के खंड 89(2) के तहत लद्दाख में नौकरी प्रदान की गई है या जिनकी सेवाएं लद्दाख प्रशासन को सौंपी गई हैं. सरकार के इस फैसले से लद्दाख के लोगों को फायदा मिलेगा. उनकी यह लंबे समय से मांग थी.

अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करते हुए अनुच्छेद- 370 (Article 370) के प्रावधान को खत्म कर दिया.

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