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केरल : रेप पीड़िता ने दोषी से शादी करने के लिए SC से मांगी सहमति

केरल के कोट्टियूर बलात्कार मामले में पीड़िता ने अपने दोषी से शादी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, 53 वर्षीय रॉबिन वडक्कुमचेरी नामक यह दोषी केरल का एक कैथोलिक पादरी था, जो POCSO मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jul 31, 2021, 10:31 PM IST

बलात्कार पीड़िता ने दोषी से शादी करने के लिए SC से मांगी सहमति
बलात्कार पीड़िता ने दोषी से शादी करने के लिए SC से मांगी सहमति

तिरुवनंतपुरम : कोट्टियूर बलात्कार मामले में पीड़िता ने अपने दोषी से शादी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, 53 वर्षीय रॉबिन वडक्कुमचेरी नामक यह दोषी केरल का एक कैथोलिक पादरी था, जो POCSO मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. पीड़िता ने दोषी की जमानत के लिए भी अपील की है.

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ अगले सप्ताह 2 अगस्त को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी. बता दें पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना तब हुई थी जब वह नाबालिग थी. इससे पहले 2018 में भी शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी, जहां अदालत ने इस आपराधिक मामले पर गंभीर निराशा व्यक्त की थी.

इसे न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एके सीकरी ने सुना था, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

पढ़ें : Delhi Cantt: दो सगी बहनों से रेप के आरोप में दो पुलिस कर्मी गिरफ्तार

बता दें, इससे पहले वडक्कुमचेरी ने उच्च न्यायालय से पीड़िता से शादी करने का अनुरोध किया था. हालांकि, HC द्वारा इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया था.

तिरुवनंतपुरम : कोट्टियूर बलात्कार मामले में पीड़िता ने अपने दोषी से शादी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, 53 वर्षीय रॉबिन वडक्कुमचेरी नामक यह दोषी केरल का एक कैथोलिक पादरी था, जो POCSO मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. पीड़िता ने दोषी की जमानत के लिए भी अपील की है.

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ अगले सप्ताह 2 अगस्त को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी. बता दें पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना तब हुई थी जब वह नाबालिग थी. इससे पहले 2018 में भी शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी, जहां अदालत ने इस आपराधिक मामले पर गंभीर निराशा व्यक्त की थी.

इसे न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एके सीकरी ने सुना था, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

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बता दें, इससे पहले वडक्कुमचेरी ने उच्च न्यायालय से पीड़िता से शादी करने का अनुरोध किया था. हालांकि, HC द्वारा इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया था.

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