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किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दाखिल किया - भाजपा शिवसेना किरीट संजय राउत

भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रु. की मानहानिक का मुकदमा दायर किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राउत ने बिना सबूत ही उन पर शौचालय घोटाले में संलिप्त होने की बात कही.

shiv sena mp sanjay raut
शिवसेना सांसद संजय राउत
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Published : May 23, 2022, 6:03 PM IST

मुंबई : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया और दंपत्ति पर गलत काम करने तथा ‘शौचालय घोटाला’ में संलिप्तता का आरोप लगाने के मद्देनजर 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा.

मेधा सोमैया ने अनुरोध किया है कि अदालत राउत को निर्देश दे कि या तो उन्हें 100 करोड़ रुपये का भुगतान करें या मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा करें. मेधा ने कहा कि राउत ने बार-बार उनके और उनके पति के खिलाफ खासकर ‘‘100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले’’ में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में सार्वजनिक रूप से मानहानिकारक बयान दिए.

मेधा सोमैया ने यह भी अनुरोध किया है कि अंतरिम राहत के रूप में राउत को उच्च न्यायालय द्वारा उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए. उच्च न्यायालय ने अभी मुकदमे की सुनवाई की तारीख तय नहीं की है.

मुंबई : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया और दंपत्ति पर गलत काम करने तथा ‘शौचालय घोटाला’ में संलिप्तता का आरोप लगाने के मद्देनजर 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा.

मेधा सोमैया ने अनुरोध किया है कि अदालत राउत को निर्देश दे कि या तो उन्हें 100 करोड़ रुपये का भुगतान करें या मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा करें. मेधा ने कहा कि राउत ने बार-बार उनके और उनके पति के खिलाफ खासकर ‘‘100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले’’ में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में सार्वजनिक रूप से मानहानिकारक बयान दिए.

मेधा सोमैया ने यह भी अनुरोध किया है कि अंतरिम राहत के रूप में राउत को उच्च न्यायालय द्वारा उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए. उच्च न्यायालय ने अभी मुकदमे की सुनवाई की तारीख तय नहीं की है.

(PTI)

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