नई दिल्ली : केरल सरकार ( Kerela government) ने सोने की तस्करी के मामले को बेंगलुरु (Bengaluru) स्थानांतरित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है. इस बारे में राज्य का तर्क है कि ईडी ने मामले को स्थानांतरित करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया है और यदि बिना किसी कारण के मामले को स्थानांतरित किया जाता है तो राज्य के शासन को बदनाम किया जाएगा.
राज्य ने कहा कि ईडी ने राजनीतिक कार्यालयों को मामले में पक्ष बनाए बिना आरोप लगाया है और ईडी द्वारा पेश किए गए अधिकांश दस्तावेजों, विशेष रूप से आरोपियों के बयानों में मामले का कोई आधार नहीं है. साथ ही राज्य ने कहा है कि उसने किसी भी तरह से जांच में बाधा नहीं डाली है, भले ही यह आरोप लगाया जा रहा है कि राजनेता शामिल हैं.
मामले को राज्य में सुलझाया जाना चाहिए और सभी मंत्री सहयोग करेंगे जैसे वे हमेशा केंद्रीय एजेंसियों के साथ करते हैं. मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के नेतृत्व वाली बेंच द्वारा किए जाने की संभावना है.
ये भी पढ़ें - अदालत ऐसी जगह नहीं जहां हर कोई प्रचार पाने के लिए पहुंच जाए : SC