नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने मंगलवार को दास कैडर में 57 वर्षों के बाद ग्रुप ए के पदों की भर्ती के नियमों को अधिसूचित किया है. डीओपीटी विभाग के नियमानुसार, प्रत्येक 5 वर्ष में कैडर की समीक्षा करना अनिवार्य है, लेकिन डीएसएस कैडर में यह कार्य पिछले 57 वर्षों से रुका हुआ था.
उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अनुमोदन के बाद इस नियम को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचित किया जा रहा है. उपराज्यपाय की पहल के बाद पिछले 57 सालों से रुका हुआ यह कार्य संपन्न हो सका.
सेवा विभाग ने इस माह 850 जूनियर असिस्टेंट को सीनियर असिस्टेंट, 139 सीनियर असिस्टेंट को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और 73 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सेक्शन ऑफिसर के पद पर प्रमोट कर क्रिसमस का तोहफा दिया. एलजी द्वारा यह कदम उठाए जाने के बाद दास कर्मचारी संगठन ने आभार जताया है.
बता दें कि दिल्ली सरकार में अलग-अलग विभागों में अलग-अलग कैडर के पद हैं. दिल्ली के केंद्र शासित राज्य होने के कारण बहुत सारे निर्णय उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही अमल में लाए जाते हैं. वर्षों से कई तरह के प्रमोशन और भर्ती नियमों का अधिसूचित करने के काम लंबित थे, जिन पर अन्य किसी एलजी ने ध्यान नहीं दिया.
उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, जब एलजी वीके सक्सेना के संज्ञान में यह आया तो उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए तत्काल कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया. नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की पदोन्नति का भी रास्ता साफ किया.
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