तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस हेडक्वार्टर ने अपने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सार्वजनिक स्थानों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य करने के राज्य सरकार के निर्देश को लागू करने का आदेश दिया है. बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. 22 जून को जारी एक आदेश की कॉपी सभी जिला पुलिस प्रमुखों को भेजा गया है. उस आदेश का तत्काल क्रियान्वयन के लिए पुलिस विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 27 अप्रैल के एक निर्देश का हवाला दिया है. जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों, सभाओं, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है, जो वर्तमान में भी लागू है. अप्रैल 27 को जारी आदेश में यह भी स्पष्ट है कि निर्देश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा.
पुलिस विभाग का आदेश राज्य में दैनिक COVID-19 संक्रमण संख्या और सक्रिय मामलों में क्रमिक वृद्धि के मद्देनजर आया है. केरल सरकार के ई-डैशबोर्ड के अनुसार बीते सप्ताह राज्य में रोजाना 3,000 से अधिक मामले दर्ज किए और वहीं सोमवार को प्रदेश में 2,993 संक्रमण के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं. बता दें कि केरल में 27 जून तक सक्रिय मामले 27,218 दर्ज किए गए थे और सोमवार को परीक्षण सकारात्मकता दर (टीपीआर) 18.33 प्रतिशत पाई गई थी. पिछले सात दिनों के दौरान टीपीआर औसत आंकड़ा 17.52 फीसदी था.
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