ETV Bharat / bharat

केरल में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना हुआ अनिवार्य - mask mandatory in public place in kerala

केरल पुलिस ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक और कार्यस्थलों, सभाओं और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है इसलिए आप सभी राज्य सरकार के निर्देश को तत्काल प्रभाव से अपने कार्य क्षेत्र में लागू करें.

केरल पुलिस
केरल पुलिस
author img

By

Published : Jun 28, 2022, 2:04 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस हेडक्वार्टर ने अपने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सार्वजनिक स्थानों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य करने के राज्य सरकार के निर्देश को लागू करने का आदेश दिया है. बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. 22 जून को जारी एक आदेश की कॉपी सभी जिला पुलिस प्रमुखों को भेजा गया है. उस आदेश का तत्काल क्रियान्वयन के लिए पुलिस विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 27 अप्रैल के एक निर्देश का हवाला दिया है. जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों, सभाओं, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है, जो वर्तमान में भी लागू है. अप्रैल 27 को जारी आदेश में यह भी स्पष्ट है कि निर्देश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा.

पुलिस विभाग का आदेश राज्य में दैनिक COVID-19 संक्रमण संख्या और सक्रिय मामलों में क्रमिक वृद्धि के मद्देनजर आया है. केरल सरकार के ई-डैशबोर्ड के अनुसार बीते सप्ताह राज्य में रोजाना 3,000 से अधिक मामले दर्ज किए और वहीं सोमवार को प्रदेश में 2,993 संक्रमण के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं. बता दें कि केरल में 27 जून तक सक्रिय मामले 27,218 दर्ज किए गए थे और सोमवार को परीक्षण सकारात्मकता दर (टीपीआर) 18.33 प्रतिशत पाई गई थी. पिछले सात दिनों के दौरान टीपीआर औसत आंकड़ा 17.52 फीसदी था.

तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस हेडक्वार्टर ने अपने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सार्वजनिक स्थानों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य करने के राज्य सरकार के निर्देश को लागू करने का आदेश दिया है. बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. 22 जून को जारी एक आदेश की कॉपी सभी जिला पुलिस प्रमुखों को भेजा गया है. उस आदेश का तत्काल क्रियान्वयन के लिए पुलिस विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 27 अप्रैल के एक निर्देश का हवाला दिया है. जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों, सभाओं, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है, जो वर्तमान में भी लागू है. अप्रैल 27 को जारी आदेश में यह भी स्पष्ट है कि निर्देश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा.

पुलिस विभाग का आदेश राज्य में दैनिक COVID-19 संक्रमण संख्या और सक्रिय मामलों में क्रमिक वृद्धि के मद्देनजर आया है. केरल सरकार के ई-डैशबोर्ड के अनुसार बीते सप्ताह राज्य में रोजाना 3,000 से अधिक मामले दर्ज किए और वहीं सोमवार को प्रदेश में 2,993 संक्रमण के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं. बता दें कि केरल में 27 जून तक सक्रिय मामले 27,218 दर्ज किए गए थे और सोमवार को परीक्षण सकारात्मकता दर (टीपीआर) 18.33 प्रतिशत पाई गई थी. पिछले सात दिनों के दौरान टीपीआर औसत आंकड़ा 17.52 फीसदी था.

यह भी पढ़ें-Kerala police in Bad light : पुलिसकर्मी ने ट्रेन यात्री को मारी लात, वीडियो वायरल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.