पतनमतिट्टा: केरल की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से दो साल तक बलात्कार करने के मामले में 41 वर्षीय एक व्यक्ति को शुक्रवार को 142 साल के कठोर कारावास की (Kerala man sentenced in Rape case) सजा सुनाई. जिला पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने दोषी आनंदन पीआर को 142 साल जेल की सजा सुनाई. उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिले में यह पॉक्सो मामले के किसी आरोपी को दी गई अधिकतम सजा है. इसमें बताया गया कि बहरहाल, दोषी को कुल 60 साल जेल की सजा काटनी होगी. दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है. उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी (Kerala rape case verdict) ठहराया गया था. अदालत ने कहा कि आरोपी ने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया. (एजेंसी)
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