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केरल: एलएलबी छात्रा आत्महत्या मामले में पुलिस के पूर्व क्षेत्र निरीक्षक निलंबित

केरल पुलिस डीजीपी अनिलकांत(Kerala Police Dgp Anilkanth) ने एर्नाकुलम रेंज के डीआईजी द्वारा दाखिल एक रिपोर्ट के आधार पर पूर्व क्षेत्र निरीक्षक सीएल सुधीर के निलंबन का आदेश जारी किया. सुसाइड नोट में छात्रा ने पुलिस अधिकारी पर आरोप लगाया था.

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छात्रा आत्महत्या
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Published : Nov 26, 2021, 11:33 PM IST

कोच्चि: कानून की छात्रा की आत्महत्या(Law student suicide) मामले में केरल पुलिस प्रमुख(Kerala Police Cheif) ने शुक्रवार को अलुवा ईस्ट थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित थाना प्रभारी का नाम कुछ दिन पहले आत्महत्या करने वाली कानून की छात्रा के सुसाइड नोट में सामने आया था.

ये पढ़ें:ईडब्ल्यूएस आरक्षण: वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, विजयन ने कहा

केरल पुलिस डीजीपी अनिलकांत(Kerala Police Dgp Anilkanth) ने एर्नाकुलम रेंज के डीआईजी द्वारा दाखिल एक रिपोर्ट के आधार पर पूर्व क्षेत्र निरीक्षक सीएल सुधीर के निलंबन का आदेश जारी किया. रिपोर्ट में अधिकारी के द्वारा की गई गलतियों का जिक्र किया गया है. कानून की 21 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या के बाद कथित रूप से एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें अपने पति, ससुराल वालों और पुलिस अधिकारी को यह कदम उठाने के लिये जिम्मेदार बताया था. मामला सामने आने के बाद पिछले बुधवार को थाना प्रभारी को पद मुक्त कर दिया गया था और उन्हें राज्य के पुलिस प्रमुख के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था.

पुलिस के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोच्चि यातायात एसीपी द्वारा सुधीर के खिलाफ लगे आरोप की विभागीय जांच की जाएगी और 14 दिन के अंदर दक्षिण जोन के आईजी को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

(पीटीआई-भाषा)

कोच्चि: कानून की छात्रा की आत्महत्या(Law student suicide) मामले में केरल पुलिस प्रमुख(Kerala Police Cheif) ने शुक्रवार को अलुवा ईस्ट थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित थाना प्रभारी का नाम कुछ दिन पहले आत्महत्या करने वाली कानून की छात्रा के सुसाइड नोट में सामने आया था.

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केरल पुलिस डीजीपी अनिलकांत(Kerala Police Dgp Anilkanth) ने एर्नाकुलम रेंज के डीआईजी द्वारा दाखिल एक रिपोर्ट के आधार पर पूर्व क्षेत्र निरीक्षक सीएल सुधीर के निलंबन का आदेश जारी किया. रिपोर्ट में अधिकारी के द्वारा की गई गलतियों का जिक्र किया गया है. कानून की 21 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या के बाद कथित रूप से एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें अपने पति, ससुराल वालों और पुलिस अधिकारी को यह कदम उठाने के लिये जिम्मेदार बताया था. मामला सामने आने के बाद पिछले बुधवार को थाना प्रभारी को पद मुक्त कर दिया गया था और उन्हें राज्य के पुलिस प्रमुख के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था.

पुलिस के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोच्चि यातायात एसीपी द्वारा सुधीर के खिलाफ लगे आरोप की विभागीय जांच की जाएगी और 14 दिन के अंदर दक्षिण जोन के आईजी को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

(पीटीआई-भाषा)

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