एर्नाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य को कोरोना वैक्सीन कब उपलब्ध कराएंगे इसकी जानकारी दें. हाई कोर्ट ने इस संबंध में 21 मई से पहले जवाब मांगा है.
न्यायमूर्ति राज विजयराघवन, न्यायमूर्ति एम आर अनीथा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ का मानना है कि राज्य में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं. टीके की कमी से मौत के मामले भी बढ़ सकते हैं.
कोर्ट का मानना है कि अगर इसी रफ्तार से टीका लगाया गया तो पूरी आबादी को टीका लगने में कम से कम दो साल लगेंगे. अदालत ने केंद्र से जानकारी मांगी कि राज्य को आवश्यक टीका कब और कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है.
केरल हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ता ने अपील की है कि अन्य विनिर्माण कंपनियों को कोवाक्सिन के उत्पादन की अनुमति दी जानी चाहिए.
केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि वैक्सीन की आपूर्ति उनके सीधे नियंत्रण में नहीं है. इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जिसकी देखरेख में ये काम हो रहा है. लेकिन राज्य ने तत्काल अतिरिक्त खुराक की मांग की और केंद्र से अधिकतम आवंटन प्राप्त करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की अपील की.
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न्यायमूर्ति राज विजयराघवन, न्यायमूर्ति एम आर अनीथा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ अगले शुक्रवार को फिर से याचिका पर विचार करेगी.