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केरल उच्च न्यायालय ने पार्टी झंडे के खतरे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजनीतिक दलों द्वारा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए झंडे के कारण होने वाले खतरे पर जोर दिया.

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Published : Oct 12, 2021, 7:24 PM IST

तिरुवनंतपुरम : केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन उस समय नाराज हुए, जब वे इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. कई फ्लैग पोस्ट जो तिरुवल्ला में राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सामने आ गए हैं.

उन्होंने बताया कि यह पूरे राज्य के लिए खतरा है क्योंकि फ्लैग पोस्ट सभी के लिए गड़बड़ी पैदा करते हैं. उन्होंने पूछताछ कि यदि फ्लैग पोस्ट लगाने के संबंध में कोई नियम नहीं है और सचिव, स्थानीय स्वशासन को इस पर सभी नियमों और विनियमों के साथ आने के लिए कहा. मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.

यह भी पढ़ें-HC की टिप्पणी : दुष्कर्मी पुजारी की प्रार्थना को कौन भगवान स्वीकार करेगा

यह पूरे राज्य में राजनीतिक दलों के लिए आम बात है और इसके फीडर संगठनों को अपने संबंधित फ्लैग पोस्ट को गली के कोनों पर और कार्यालयों व प्रतिष्ठानों के सामने रखने के लिए कई बार झड़पें भी होती हैं.

तिरुवनंतपुरम : केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन उस समय नाराज हुए, जब वे इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. कई फ्लैग पोस्ट जो तिरुवल्ला में राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सामने आ गए हैं.

उन्होंने बताया कि यह पूरे राज्य के लिए खतरा है क्योंकि फ्लैग पोस्ट सभी के लिए गड़बड़ी पैदा करते हैं. उन्होंने पूछताछ कि यदि फ्लैग पोस्ट लगाने के संबंध में कोई नियम नहीं है और सचिव, स्थानीय स्वशासन को इस पर सभी नियमों और विनियमों के साथ आने के लिए कहा. मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.

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