तिरुवनंतपुरम : केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन उस समय नाराज हुए, जब वे इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. कई फ्लैग पोस्ट जो तिरुवल्ला में राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सामने आ गए हैं.
उन्होंने बताया कि यह पूरे राज्य के लिए खतरा है क्योंकि फ्लैग पोस्ट सभी के लिए गड़बड़ी पैदा करते हैं. उन्होंने पूछताछ कि यदि फ्लैग पोस्ट लगाने के संबंध में कोई नियम नहीं है और सचिव, स्थानीय स्वशासन को इस पर सभी नियमों और विनियमों के साथ आने के लिए कहा. मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.
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यह पूरे राज्य में राजनीतिक दलों के लिए आम बात है और इसके फीडर संगठनों को अपने संबंधित फ्लैग पोस्ट को गली के कोनों पर और कार्यालयों व प्रतिष्ठानों के सामने रखने के लिए कई बार झड़पें भी होती हैं.