तिरुवनंतपुरम : केरल उच्च न्यायालय ने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने एक निजी केंद्र में टीकाकरण के लिए पैसे दिए थे और जब उसे प्रमाण पत्र मिला तो उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भुगतान किए गए टीकाकरण के बाद उसे जो प्रमाण पत्र मिला है वह एक निजी दस्तावेज है और केंद्र सरकार को उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छापने का कोई अधिकार नहीं है.
उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के निजी प्रमाणपत्रों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर शामिल करना अवैध है और मांग की कि कोविन पोर्टल में प्रधानमंत्री की तस्वीर के बिना प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए जो इसे चाहते है.
पढ़ें :- बंगाल में अब वैक्सीन सर्टिफिकेट पर होगी CM ममता की तस्वीर
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक निजी अस्पताल से प्राप्त वैक्सीन प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छापकर उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया है.
हाईकोर्ट केंद्र सरकार के जवाब के बाद याचिका पर विचार करेगा.