तिरुवनंतपुरम : केरल हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी एस विजयन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया था कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने 1994 के जासूसी मामले में सीबीआई के जांच अधिकारियों के साथ करोड़ों रुपये के भूमि सौदों में शामिल होकर जांच को प्रभावित किया था. जस्टिस आर नारायण पिशारदी ने केरल पुलिस के पूर्व अफसर एस विजयन की याचिका खारिज कर दी और अब विस्तृत आदेश का इंतजार है.
केरल के पूर्व पुलिस अधिकारी एस विजयन ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय में आरोप लगाया कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने 1994 के जासूसी मामले में सीबीआई के जांच अधिकारियों के साथ करोड़ों रुपये के भूमि सौदों में शामिल होकर जांच को प्रभावित किया था. विजयन केरल पुलिस और गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के 17 अन्य पूर्व अधिकारियों के साथ, 1994 के जासूसी मामले में नारायणन और कुछ अन्य को कथित रूप से फंसाने के लिए सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं.
पढ़ें: केरल के राज्यपाल आरिफ खान बोले- जिन्ना के दादा मुसलमान नहीं थे, भारत ऋषि-मुनियों का देश
विजयन के वकील ने न्यायमूर्ति आर नारायण पिशारदी की एकल पीठ के समक्ष यह दावा किया था. न्यायमूर्ति पिशारदी को उन्होंने यह भी बताया था कि उन्होंने निचली अदालत के समक्ष तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कई एकड़ भूमि के ऋणभार प्रमाण पत्र रखे थे, जिनमें नारायणन या उनके बेटे को अटॉर्नी धारकों के रूप में दिखाया गया है.