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सेबी ने रिलायंस होम फिन हेराफेरी मामले में पांच इकाइयों को 130 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा

इन संस्थाओं को चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों में भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे.

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प्रतीकात्मक तस्वीर. (Getty Image)
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By PTI

Published : 3 hours ago

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से कोष की अवैध हेराफेरी के मामले में नेटिजन इंजीनियरिंग और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सहित पांच पक्षों को 130 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है. पूंजी बाजार नियामक ने इन पक्षों को चेतावनी दी है कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते कुर्क कर लिए जाएंगे.

यह नोटिस नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गेमसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विनायक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, दीप इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भेजा गया है.

सेबी ने अगस्त में इन इकाइयों पर जुर्माना लगाया था, जिनका भुगतान करने में ये विफल रही थीं. इसके बाद यह नोटिस भेजा गया है. बाजार नियामक ने पांच अलग नोटिस में निर्देश दिया है कि इन पांचों इकाइयों को 15 दिन के भीतर 26-26 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. इस राशि में ब्याज और वसूली की लागत भी शामिल है. यदि ये इकाइयां इस राशि का भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो बाजार नियामक उनकी चल एवं अचल सपंत्तियों को कुर्क कर और उन्हें बेचकर इसकी वसूली करेगा. इसके अलावा उनके बैंक खातों पर भी रोक लगाई जाएगी.

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यह नोटिस नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गेमसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विनायक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, दीप इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भेजा गया है.

सेबी ने अगस्त में इन इकाइयों पर जुर्माना लगाया था, जिनका भुगतान करने में ये विफल रही थीं. इसके बाद यह नोटिस भेजा गया है. बाजार नियामक ने पांच अलग नोटिस में निर्देश दिया है कि इन पांचों इकाइयों को 15 दिन के भीतर 26-26 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. इस राशि में ब्याज और वसूली की लागत भी शामिल है. यदि ये इकाइयां इस राशि का भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो बाजार नियामक उनकी चल एवं अचल सपंत्तियों को कुर्क कर और उन्हें बेचकर इसकी वसूली करेगा. इसके अलावा उनके बैंक खातों पर भी रोक लगाई जाएगी.

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