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केरल: विजयन सरकार ने वापस लिया केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश

केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी निकाला था. इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जताई थी.

kerala govt withdraws kerala police act amendment
सीएम को बदलना पड़ा फैसला
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Published : Nov 23, 2020, 2:23 PM IST

Updated : Nov 23, 2020, 5:40 PM IST

तिरुवनन्तपुरम: केरल राज्य की पिनराई विजयन सरकार ने विरोध के चलते केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश वापस ले लिया है. सीएम ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस अध्यादेश को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा.

सीएम पिनराई विजयन ने केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने इस पर सुझाव मांगे थे. जिसके बाद यह फैसला लिया गया है.

kerala
केरल के मुख्यमंत्री का बयान

पढ़ें: केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी

वहीं, सीएम ने यह भी कहा कि उन लोगों ने इस कानून को लेकर चिंता व्यक्त की है, जिन्होंने प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एलडीएफ का साथ दिया. ऐसे हालात में हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे. आगे की जो भी विस्तृत चर्चा होगी वो सदन में चर्चा की जाएगी और सभी दलों की राय जानने के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा.

बता दें, राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने विपक्ष के विरोध के बीच केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी थी. वहीं, पिनरई विजयन सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा था कि जो इसका उल्लंघन करेगा उसको पांच साल की जेल और जुर्माना भुगतना होगा.

तिरुवनन्तपुरम: केरल राज्य की पिनराई विजयन सरकार ने विरोध के चलते केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश वापस ले लिया है. सीएम ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस अध्यादेश को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा.

सीएम पिनराई विजयन ने केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने इस पर सुझाव मांगे थे. जिसके बाद यह फैसला लिया गया है.

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केरल के मुख्यमंत्री का बयान

पढ़ें: केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी

वहीं, सीएम ने यह भी कहा कि उन लोगों ने इस कानून को लेकर चिंता व्यक्त की है, जिन्होंने प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एलडीएफ का साथ दिया. ऐसे हालात में हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे. आगे की जो भी विस्तृत चर्चा होगी वो सदन में चर्चा की जाएगी और सभी दलों की राय जानने के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा.

बता दें, राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने विपक्ष के विरोध के बीच केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी थी. वहीं, पिनरई विजयन सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा था कि जो इसका उल्लंघन करेगा उसको पांच साल की जेल और जुर्माना भुगतना होगा.

Last Updated : Nov 23, 2020, 5:40 PM IST
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