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केरल सरकार के नर्सिंग पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए आरक्षण की घोषणा

केरल सरकार ने राज्य में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को आरक्षण देने की घोषणा की है. राज्य सरकार की इस योजना के बारे में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी दी है.

Reservation for transgender nursing students in Kerala
केरल में नर्सिंग ट्रांसजेंडर छात्रों को आरक्षण
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Published : Jul 26, 2023, 7:40 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को आरक्षण दिए जाने की घोषणा बुधवार को की. स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि बीएससी नर्सिंग और सामान्य नर्सिंग पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर सदस्यों के लिए एक-एक सीट आरक्षित की जाएगी. उन्होंने एक बयान में कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार नर्सिंग के क्षेत्र में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दिया गया है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिकारों से वंचित समुदाय के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है और नर्सिंग क्षेत्र में आरक्षण इसी पहल का हिस्सा है. जॉर्ज ने यह भी कहा कि नर्सिंग क्षेत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करती है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी आरक्षण की जानकारी

केंद्र सरकार ने बुधवार को ट्रांसजेंडर को दिए जाने वाले आरक्षण की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी. केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति एससी, एसटी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के तहत नौकरियों और शिक्षा के लिए कोटा लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब वे आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते हों.

सुप्रीम अदालत ने 2014 के एक फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मानने और सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार करने का आदेश दिया था.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को आरक्षण दिए जाने की घोषणा बुधवार को की. स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि बीएससी नर्सिंग और सामान्य नर्सिंग पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर सदस्यों के लिए एक-एक सीट आरक्षित की जाएगी. उन्होंने एक बयान में कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार नर्सिंग के क्षेत्र में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दिया गया है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिकारों से वंचित समुदाय के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है और नर्सिंग क्षेत्र में आरक्षण इसी पहल का हिस्सा है. जॉर्ज ने यह भी कहा कि नर्सिंग क्षेत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करती है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी आरक्षण की जानकारी

केंद्र सरकार ने बुधवार को ट्रांसजेंडर को दिए जाने वाले आरक्षण की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी. केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति एससी, एसटी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के तहत नौकरियों और शिक्षा के लिए कोटा लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब वे आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते हों.

सुप्रीम अदालत ने 2014 के एक फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मानने और सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार करने का आदेश दिया था.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

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