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Kaveri River issue: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित, 15 दिनों में छोड़ा 1,49,898 क्यूसेक पानी - सुप्रीम कोर्ट

कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद के चलते मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. इस मामले में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने 12 अगस्त से 23 अगस्त के बीच 1,49,898 क्यूसेक पानी छोड़ा है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 31, 2023, 7:35 PM IST

Updated : Aug 31, 2023, 7:51 PM IST

नई दिल्ली: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि कर्नाटक ने 12 अगस्त, 2023 से 26 अगस्त, 2023 तक बिलिगुंडुलु में कुल 1,49,898 क्यूसेक पानी छोड़कर उसके निर्देशों को पूरा किया है. सीडब्ल्यूएमए ने कहा कि उसने कर्नाटक को 29.08.2023 (सुबह 8.00 बजे) से अगले 15 दिनों के लिए 5,000 क्यूसेक की दर से बिलीगुंडुलु में प्रवाह की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

शीर्ष अदालत में दाखिल एक लिखित जवाब में सीडब्ल्यूएमए ने यह बात कही कि 28 अगस्त 2023 को आयोजित कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की 85वीं बैठक में और उसके बाद 29 अगस्त 2023 को आयोजित सीडब्ल्यूएमए की 23वीं बैठक में, कर्नाटक के सदस्य ने बताया कि जैसा कि सीडब्ल्यूएमए ने 11 अगस्त को आयोजित अपनी 22वीं बैठक में निर्देश दिया था, ताकि अगले 15 दिनों के लिए बिलिगुंडुलु में 10,000 क्यूसेक के प्रवाह की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके.

कर्नाटक राज्य ने 12.08.2023 से 26.08.2023 तक बिलीगुंडुलु में कुल 1,49,898 क्यूसेक पानी छोड़ कर सीडब्ल्यूएमए के निर्देशों को पूरा किया है. 11 अगस्त को हुई CWMA की 22वीं बैठक में ये फैसला लिया गया कि कर्नाटक को कृष्णा राजा सागर और काबिनी जलाशयों से एक साथ पानी छोड़ना सुनिश्चित करना होगा, ताकि 12 अगस्त (सुबह 8.00 बजे) से अगले 15 दिनों तक बिलिगुंडुलु में 10,000 क्यूसेक की दर से प्रवाह हो सके.

तमिलनाडु ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सीडब्ल्यूएमए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है कि तमिलनाडु को पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक को जारी किए गए निर्देश पूरी तरह से लागू हों और चालू जल वर्ष की शेष अवधि के दौरान निर्धारित मासिक रिलीज को कर्नाटक द्वारा पूरी तरह से प्रभावी किया गया है. शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को सीडब्ल्यूएमए से अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था कि पानी के निर्वहन के लिए उसके द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं.

शीर्ष अदालत ने सीडब्ल्यूएमए से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि इस बीच, अगले पखवाड़े के लिए पानी के डिस्चार्ज के संबंध में आदेश भी उपलब्ध होंगे. शीर्ष अदालत इस मामले पर कल सुनवाई करेगी. सीडब्ल्यूएमए ने 12-26 अगस्त के दौरान बिलीगुंडुलु में महसूस किए गए दैनिक औसत प्रवाह की एक तालिका प्रदान की और कहा कि 15 दिनों के दौरान संचयी प्रवाह 1,49,898 क्यूसेक है.

नई दिल्ली: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि कर्नाटक ने 12 अगस्त, 2023 से 26 अगस्त, 2023 तक बिलिगुंडुलु में कुल 1,49,898 क्यूसेक पानी छोड़कर उसके निर्देशों को पूरा किया है. सीडब्ल्यूएमए ने कहा कि उसने कर्नाटक को 29.08.2023 (सुबह 8.00 बजे) से अगले 15 दिनों के लिए 5,000 क्यूसेक की दर से बिलीगुंडुलु में प्रवाह की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

शीर्ष अदालत में दाखिल एक लिखित जवाब में सीडब्ल्यूएमए ने यह बात कही कि 28 अगस्त 2023 को आयोजित कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की 85वीं बैठक में और उसके बाद 29 अगस्त 2023 को आयोजित सीडब्ल्यूएमए की 23वीं बैठक में, कर्नाटक के सदस्य ने बताया कि जैसा कि सीडब्ल्यूएमए ने 11 अगस्त को आयोजित अपनी 22वीं बैठक में निर्देश दिया था, ताकि अगले 15 दिनों के लिए बिलिगुंडुलु में 10,000 क्यूसेक के प्रवाह की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके.

कर्नाटक राज्य ने 12.08.2023 से 26.08.2023 तक बिलीगुंडुलु में कुल 1,49,898 क्यूसेक पानी छोड़ कर सीडब्ल्यूएमए के निर्देशों को पूरा किया है. 11 अगस्त को हुई CWMA की 22वीं बैठक में ये फैसला लिया गया कि कर्नाटक को कृष्णा राजा सागर और काबिनी जलाशयों से एक साथ पानी छोड़ना सुनिश्चित करना होगा, ताकि 12 अगस्त (सुबह 8.00 बजे) से अगले 15 दिनों तक बिलिगुंडुलु में 10,000 क्यूसेक की दर से प्रवाह हो सके.

तमिलनाडु ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सीडब्ल्यूएमए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है कि तमिलनाडु को पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक को जारी किए गए निर्देश पूरी तरह से लागू हों और चालू जल वर्ष की शेष अवधि के दौरान निर्धारित मासिक रिलीज को कर्नाटक द्वारा पूरी तरह से प्रभावी किया गया है. शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को सीडब्ल्यूएमए से अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था कि पानी के निर्वहन के लिए उसके द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं.

शीर्ष अदालत ने सीडब्ल्यूएमए से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि इस बीच, अगले पखवाड़े के लिए पानी के डिस्चार्ज के संबंध में आदेश भी उपलब्ध होंगे. शीर्ष अदालत इस मामले पर कल सुनवाई करेगी. सीडब्ल्यूएमए ने 12-26 अगस्त के दौरान बिलीगुंडुलु में महसूस किए गए दैनिक औसत प्रवाह की एक तालिका प्रदान की और कहा कि 15 दिनों के दौरान संचयी प्रवाह 1,49,898 क्यूसेक है.

Last Updated : Aug 31, 2023, 7:51 PM IST
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