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कर्नाटक में आज से रहेगा लॉकडाउन : जानिए किसकी अनुमति रहेगी और किसकी नहीं

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Published : May 10, 2021, 2:49 AM IST

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कर्नाटक में 10 से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है. इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, इस दौरान कौन-कौन सी चीज खुली रहेंगी और क्या-क्या बंद रहेगा इसके लिए पढ़िए रिपोर्ट..

लॉकडाउन
लॉकडाउन

बेंगलुरु : कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. इसके चलते राज्य में 10 से 24 मई तक कड़ा लॉकडाउन लागू किया जा रहा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की अनुमति देते हुए लॉकडाउन के उपायों की घोषणा की.

इन पर राज्य भर में रहेगी रोक

  • केवल निर्धारित उड़ानें और ट्रेनें संचालित होंगी. इसमें हवाई और ट्रेन टिकट वाहनों की आवाजाही के लिए और हवाई अड्डे / स्टेशनों से गुजरने के रूप में काम करेंगे.
  • राज्य भर में बेंगलुरु और केएसआरटीसी के अलावा बीएमटीसी और मेट्रो ट्रेनों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी.
  • आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर टैक्सी, ऑटो रिक्शा, कैब सेवाएं बंद रहेंगी.
  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. हालांकि, ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी.
  • रेस्तरां, होटल बंद रहेंगे लेकिन उन्हें होम डिलीवरी करने के लिए सीमित रसोई के साथ काम करने की अनुमति होगी. हालांकि, होटल और रेस्तरां भोजन पार्सल पहुंचाने के लिए वाहनों का उपयोग कर सकते हैं. जबकि अन्य लोगों को पार्सल की डिलीवरी करने के लिए वाहनों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी. उन्हें केवल पैदल चलने की अनुमति रहेगी.
  • सभी सिनेमाघर, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, शॉपिंग मॉल, खेल परिसर, स्टेडियम और खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, पार्क, बार और क्लब बंद रहेंगे.
  • सभी सार्वजनिक सभाएं, धार्मिक स्थल और अन्य पूजा स्थल बंद रहेंगे.
  • स्वास्थ्य अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और अन्य सरकारी अधिकारियों, पर्यटकों और क्वारेंटाइन सुविधा के लिए रहने वालों को छोड़कर सभी आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी.

स्वास्थ्य सेवाएं लॉकडाउन के क्षेत्र से बाहर होंगी

  • सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, लैब, डिस्पेंसरी, फार्मेसियों, रसायनज्ञ, जन औषधि केंद्र और रक्त बैंक.
  • अनुसंधान और दवा प्रयोगशालाएं.
  • मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिक्स, नर्स, वैज्ञानिक, लैब टेक्नीशियन राज्य में कहीं भी आ जा सकेंगे.
  • दवाओं, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा ऑक्सीजन आदि के आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन या बनाने वाली इकाइयां.
  • चिकित्सा से जुड़े बुनियादी ढांचे से संबंधित निर्माण कार्य.
  • दवा की दुकानें और चिकित्सा उपकरण की दुकानें.

व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिन्हें अनुमति दी गई

  • किराने का सामान, खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां, मांस और मछली और पशु चारा बेचने वाली दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुला करेंगी.
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी.
  • शराब दुकानों से केवल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खरीदी जा सकेगी.
  • सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सब्जियों और फलों की बिक्री ठेलों पर की सकेगी.
  • मिल्क बूथ और हार्टिकल्चर उत्पादन से जुड़ी कोपारेटिव सोसाइटियां सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे तक खुली रहेंगी.
  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम के संचालन की अनुमति रहेगी.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट, प्रसारण- और केबल सेवाएं चलती रहेंगी.
  • ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं का वितरण.
  • विद्युत उत्पादनऔर वितरण इकाइयां और सेवाएं संचालित होंगी.
  • विमानन और अन्य संबंधित सेवाओं की अनुमति है.

सामाजिक क्षेत्र की इकाइयां जिन्हें संचालन की अनुमति होगी

  • बच्चों के लिए घर, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित या विधवा घरों के संचालन की अनुमति होगी.
  • घरों के अलावा किशोरियों के लिए सुरक्षा के स्थान.

रोजगार व अन्य के बारे में

  • दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों और वाहनों को केवल वैध आईडी कार्ड दिखाने पर आने-जाने की अनुमति दी जाएगी.
  • आईटी और आईटीईएस कंपनियों के केवल आवश्यक कर्मचारी कार्यालयों से काम करेंगे, अन्य घर से ही काम करेंगे.
  • इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों पर सार्वजनिक प्रवेश वर्जित रहेगा.
  • सड़क मार्ग से अंतर-जिला और अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा.

समारोह व अन्य कार्यक्रम के संबंध में

  • विवाह के दौरान अधिकतम 50 लोगों के इकट्ठा करने की अनुमति होगी.
  • अधिकतम पांच लोगों के साथ अंतिम संस्कार में भाग लेने अनुमति रहेगी.
  • कोविड-19 के प्रोटोकाल विवाह और अंतिम संस्कार दोनों में लागू होंगे.

बेंगलुरु : कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. इसके चलते राज्य में 10 से 24 मई तक कड़ा लॉकडाउन लागू किया जा रहा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की अनुमति देते हुए लॉकडाउन के उपायों की घोषणा की.

इन पर राज्य भर में रहेगी रोक

  • केवल निर्धारित उड़ानें और ट्रेनें संचालित होंगी. इसमें हवाई और ट्रेन टिकट वाहनों की आवाजाही के लिए और हवाई अड्डे / स्टेशनों से गुजरने के रूप में काम करेंगे.
  • राज्य भर में बेंगलुरु और केएसआरटीसी के अलावा बीएमटीसी और मेट्रो ट्रेनों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी.
  • आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर टैक्सी, ऑटो रिक्शा, कैब सेवाएं बंद रहेंगी.
  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. हालांकि, ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी.
  • रेस्तरां, होटल बंद रहेंगे लेकिन उन्हें होम डिलीवरी करने के लिए सीमित रसोई के साथ काम करने की अनुमति होगी. हालांकि, होटल और रेस्तरां भोजन पार्सल पहुंचाने के लिए वाहनों का उपयोग कर सकते हैं. जबकि अन्य लोगों को पार्सल की डिलीवरी करने के लिए वाहनों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी. उन्हें केवल पैदल चलने की अनुमति रहेगी.
  • सभी सिनेमाघर, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, शॉपिंग मॉल, खेल परिसर, स्टेडियम और खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, पार्क, बार और क्लब बंद रहेंगे.
  • सभी सार्वजनिक सभाएं, धार्मिक स्थल और अन्य पूजा स्थल बंद रहेंगे.
  • स्वास्थ्य अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और अन्य सरकारी अधिकारियों, पर्यटकों और क्वारेंटाइन सुविधा के लिए रहने वालों को छोड़कर सभी आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी.

स्वास्थ्य सेवाएं लॉकडाउन के क्षेत्र से बाहर होंगी

  • सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, लैब, डिस्पेंसरी, फार्मेसियों, रसायनज्ञ, जन औषधि केंद्र और रक्त बैंक.
  • अनुसंधान और दवा प्रयोगशालाएं.
  • मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिक्स, नर्स, वैज्ञानिक, लैब टेक्नीशियन राज्य में कहीं भी आ जा सकेंगे.
  • दवाओं, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा ऑक्सीजन आदि के आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन या बनाने वाली इकाइयां.
  • चिकित्सा से जुड़े बुनियादी ढांचे से संबंधित निर्माण कार्य.
  • दवा की दुकानें और चिकित्सा उपकरण की दुकानें.

व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिन्हें अनुमति दी गई

  • किराने का सामान, खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां, मांस और मछली और पशु चारा बेचने वाली दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुला करेंगी.
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी.
  • शराब दुकानों से केवल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खरीदी जा सकेगी.
  • सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सब्जियों और फलों की बिक्री ठेलों पर की सकेगी.
  • मिल्क बूथ और हार्टिकल्चर उत्पादन से जुड़ी कोपारेटिव सोसाइटियां सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे तक खुली रहेंगी.
  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम के संचालन की अनुमति रहेगी.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट, प्रसारण- और केबल सेवाएं चलती रहेंगी.
  • ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं का वितरण.
  • विद्युत उत्पादनऔर वितरण इकाइयां और सेवाएं संचालित होंगी.
  • विमानन और अन्य संबंधित सेवाओं की अनुमति है.

सामाजिक क्षेत्र की इकाइयां जिन्हें संचालन की अनुमति होगी

  • बच्चों के लिए घर, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित या विधवा घरों के संचालन की अनुमति होगी.
  • घरों के अलावा किशोरियों के लिए सुरक्षा के स्थान.

रोजगार व अन्य के बारे में

  • दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों और वाहनों को केवल वैध आईडी कार्ड दिखाने पर आने-जाने की अनुमति दी जाएगी.
  • आईटी और आईटीईएस कंपनियों के केवल आवश्यक कर्मचारी कार्यालयों से काम करेंगे, अन्य घर से ही काम करेंगे.
  • इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों पर सार्वजनिक प्रवेश वर्जित रहेगा.
  • सड़क मार्ग से अंतर-जिला और अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा.

समारोह व अन्य कार्यक्रम के संबंध में

  • विवाह के दौरान अधिकतम 50 लोगों के इकट्ठा करने की अनुमति होगी.
  • अधिकतम पांच लोगों के साथ अंतिम संस्कार में भाग लेने अनुमति रहेगी.
  • कोविड-19 के प्रोटोकाल विवाह और अंतिम संस्कार दोनों में लागू होंगे.
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