बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार को 2013-2018 की अवधि के भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच से दो सप्ताह की राहत दी है. उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामले में शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई है.
यह मामला, साल 2013 और 2018 के बीच 74.93 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में शिवकुमार के खिलाफ दर्ज एक मामले से संबंधित है, जब वह कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत थे. न्यायमूर्ति के नटराजन ने शिवकुमार की एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बार-बार सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था.
उनके वकील ने यह भी दावा किया कि सीबीआई ने हाल ही में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नोटिस जारी किया था, पिछले साल जुलाई में, शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा अक्टूबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) और 13 (1) (ई) के तहत दर्ज प्राथमिकी की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.
शिवकुमार पर लगे आरोप: कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के खिलाफ 3 अक्टूबर, 2020 को एक केस दर्ज किया गया था. एफआईआर में कहा गया था कि साल 2013 से 2018 के बीच शिवकुमार की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी है. आरोप लगाया गया कि शिवकुमार ने 74.93 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है. इसके बाद राज्य सरकार ने शिवकुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं.
(आईएएनएस)