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कर्नाटक हाई कोर्ट ने मांगी विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ वापस मुकदमे की डिटेल - मुख्य न्यायाधीश एएस ओका

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 1 दिसंबर 2020 से राजनेताओं के खिलाफ कितने आपराधिक मामले वापस लिए गए हैं.

withdraws cases against mla and ministers
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी डिटेल
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Published : Jan 30, 2021, 8:14 AM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक में हाई कोर्ट ने राज्य की येदियुरप्पा सरकार को आदेश दिया है कि वह विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की वापसी का पूरी डिटेल प्रस्तुत करे.

बता दें, यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एएस ओका की अध्यक्षता में एक डिवीजनल बेंच ने दिया है, जो अधिवक्ता सुधा कटवा और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. वही, याचिकाकर्ता के वकील एस उमापति ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने अभी तक याचिका और अदालत के आदेश पर आपत्ति नहीं दर्ज की है.

पीयूसीएल के वकील क्लिफ्टन रोजारियो ने तर्क दिया कि सरकार ने पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर में सांप्रदायिक दंगों के 21 आपराधिक मामलों को वापस ले लिया था.

पढ़ें: कर्नाटक : गोहत्या-रोधी अध्यादेश के खिलाफ पीआईएल, राज्य सरकार को नोटिस

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए पूछा कि 1 दिसंबर 2020 से राजनेताओं के खिलाफ कितने आपराधिक मामले वापस लिए गए हैं.

बेंगलुरु : कर्नाटक में हाई कोर्ट ने राज्य की येदियुरप्पा सरकार को आदेश दिया है कि वह विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की वापसी का पूरी डिटेल प्रस्तुत करे.

बता दें, यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एएस ओका की अध्यक्षता में एक डिवीजनल बेंच ने दिया है, जो अधिवक्ता सुधा कटवा और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. वही, याचिकाकर्ता के वकील एस उमापति ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने अभी तक याचिका और अदालत के आदेश पर आपत्ति नहीं दर्ज की है.

पीयूसीएल के वकील क्लिफ्टन रोजारियो ने तर्क दिया कि सरकार ने पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर में सांप्रदायिक दंगों के 21 आपराधिक मामलों को वापस ले लिया था.

पढ़ें: कर्नाटक : गोहत्या-रोधी अध्यादेश के खिलाफ पीआईएल, राज्य सरकार को नोटिस

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए पूछा कि 1 दिसंबर 2020 से राजनेताओं के खिलाफ कितने आपराधिक मामले वापस लिए गए हैं.

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