बेंगलुरु: कर्नाटक हिजाब मामले (KARNATAKA HIJAB ROW ) की हाई कोर्ट में सुनवाई अब सोमवार को होगी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया से संयम बरतने को कहा. साथ ही कहा कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देंगे, मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए स्कूल, कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाज़त नहीं होगी.
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सामान्य रूप से मीडिया से अनुरोध करेंगे, कृपया आदेश को देखे बिना बहस के दौरान अदालत द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी की रिपोर्ट न करें.
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I appeal to everyone to work together & see that there is peace in the colleges. Schools will reopen from Monday for classes up to 10th standard. Degree colleges will reopen later: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/K30ZTBrfLY
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— ANI (@ANI) February 10, 2022
मुख्य न्यायाधीश ने कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज बंद होने को लेकर कहा कि कोविड के बाद चीजें पटरी पर आ रही थीं, लेकिन अब ऐसा हो गया है और यह अच्छी स्थिति नहीं है. सभी को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि शिक्षण संस्थान जल्द से जल्द शुरू हों और इन सभी मुद्दों पर फैसला किया जाए. कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देंगे, इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए स्कूल, कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाज़त नहीं होगी. कोर्ट का कहना है कि शांति बहाल होनी चाहिए वह जल्द स्कूल खोलने का आदेश देगा.
सोमवार से खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल : सीएम
वहीं, देर शाम कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि पिछले दो दिन से स्थिति शांतिपूर्ण रही है. आज (उच्च न्यायालय) की 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को सोमवार तक स्थगित किया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को किसी भी धार्मिक ड्रेस कोड से परहेज रखने को कहा है. मैं सभी से एक साथ काम करने और कॉलेजों में शांति देखने की अपील करता हूं. सोमवार से 10वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे. डिग्री कॉलेज बाद में खुलेंगे.
वहीं, कर्नाटक सरकार में मंत्री बी.सी. नागेश ने कहा कि 'स्कूल खोले जाने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी. जब कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है तो अधिनियम की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक संस्थान को अपनी ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है. उसी के अनुसार स्कूल चलने चाहिए.' उन्होंने कहा कि मामले में हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा.
क्या है विवाद
कर्नाटक में हिजाब विवाद की कई घटनाएं सामने आई हैं. मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. कुछ हिंदू छात्र हिजाब के जवाब में भगवा शॉल पहनकर शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं. यह मुद्दा जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से शुरू हुआ था. यहां छह छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षाओं में आई थीं. इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों से भी आए.
कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने के विवाद ने राज्य के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने इसे एक 'राजनीतिक' कदम करार दिया और पूछा कि क्या शिक्षण संस्थान धार्मिक केंद्रों में बदल गए हैं. कुल मिलाकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. कई जगह तनाव देखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्कूल-कॉलेज तीन दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए थे. अब मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में अब सोमवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है.
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