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कर्नाटक सरकार ने मेंगलुरु विस्फोट मामले की जांच NIA को सौंपने का आदेश जारी किया - कर्नाटक सरकार

कर्नाटक सरकरा ने मेंगलुरु विस्फोट मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने का आदेश जारी कर दिया. इस बारे में प्रदेश के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र (state Home Minister Araga Jnanendra) ने बयान जारी कर जानकारी दी.

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Published : Nov 24, 2022, 10:31 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने मेंगलुरु विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को सौंपने के संबंध में गुरुवार को एक आदेश जारी किया. एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है. प्रदेश के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र (state Home Minister Araga Jnanendra) ने बयान जारी कर बताया कि प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख कर मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपे जाने के संबंध में सिफारिश की.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा कि राज्य पुलिस ने मामले में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 38 और 39 लगाई है. मामले की एनआईए से जांच कराने की सिफारिश करते हुए इस पत्र में कहा गया है, 'चूंकि यह एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 6 के तहत एक अनुसूचित अपराध है, इसलिए इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है.'

कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद (Director General of Police Praveen Sood) ने कहा था कि एनआईए एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियां पहले दिन से प्रदेश पुलिस के साथ मामले की जांच करने के लिये काम कर रही है. इस महीने की 19 तारीख को मेंगलुरू में एक ऑटोरिक्शा में धमाका हुआ था जिसमें यात्री और चालक घायल हो गए थे. पुलिस ने इसे आतंकी कार्रवाई करार दिया और यात्री को इस घटना के लिए आरोपित किया है जिसकी पहचान मोहम्मद शारिक के रूप में की गयी है.

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने मेंगलुरु विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को सौंपने के संबंध में गुरुवार को एक आदेश जारी किया. एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है. प्रदेश के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र (state Home Minister Araga Jnanendra) ने बयान जारी कर बताया कि प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख कर मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपे जाने के संबंध में सिफारिश की.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा कि राज्य पुलिस ने मामले में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 38 और 39 लगाई है. मामले की एनआईए से जांच कराने की सिफारिश करते हुए इस पत्र में कहा गया है, 'चूंकि यह एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 6 के तहत एक अनुसूचित अपराध है, इसलिए इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है.'

कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद (Director General of Police Praveen Sood) ने कहा था कि एनआईए एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियां पहले दिन से प्रदेश पुलिस के साथ मामले की जांच करने के लिये काम कर रही है. इस महीने की 19 तारीख को मेंगलुरू में एक ऑटोरिक्शा में धमाका हुआ था जिसमें यात्री और चालक घायल हो गए थे. पुलिस ने इसे आतंकी कार्रवाई करार दिया और यात्री को इस घटना के लिए आरोपित किया है जिसकी पहचान मोहम्मद शारिक के रूप में की गयी है.

ये भी पढ़ें - कर्नाटक: ऑटोरिक्शा में विस्फोट को पुलिस ने बताया आतंकी घटना, NIA की टीम पहुंची

(पीटीआई-भाषा)

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